शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बाजारों के लिए तय किये गये दिन
राजकाज न्यूज, भोपाल
राजधानी भोपाल में कोरोना वायरस के बढ़ रहे मामलाें को देखते हुए भोपाल कलेक्टर तरूण पिथोड़े ने भोपाल की सीमाएं सील करने के आदेश जारी किये है। यह आदेश 27 मई से लागू होंगे। कलेक्टर तरूण कुमार पिथोड़े, जिला मजिस्ट्रेट भोपाल द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण भोपाल जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में आगामी आदेश तक निम्नानुसार प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है :-
कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के दृष्टि से कलेक्टर भोपाल ने जिले में पूर्व में घोषित टोटल लॉकडाउन जारी रखने का निर्णय लिया है। टोटल लॉकडाउन में किसी भी व्यक्ति को अपने घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं होगी। जिले की सभी सीमाएँ सील की जाती है, जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आवागमन प्रतिबंधित किया जाता है। जिले में निवासरत नागरिकों का भी जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया जाता है। समस्त लोक परिवहन सेवाएं जिसमें निजी बस टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा भी शामिल है को बंद किया जाता है। सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण प्रशिक्षण, कोचिंग सस्थान बंद रहेगें। समस्त सिनेमा हॉल, शापिंग मॉल,हाट बाजार,जिमनेशियम, स्वीमिंग पूल, पार्क, बार, होटल, स्पा, सैलून आदी स्थल बंद किए जाते है। समस्त धार्मिक स्थल बंद किए जाते है। समस्त सामाजिक राजनैतिक खेल, शैक्षणिक धार्मिक,समारोह प्रतिबंधित रहेगा। अति आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर शेष कारणों हेतु व्यक्तियों के आवगमन शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाता है। इस रात्रि कर्फ्यू का कडाई से पालन कराना सुनिश्चित करना होगा । 65 वर्ष की आयु से अधिक वृद्धजनों, गर्भवती महिलाओं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों एवं समस्त ऐसे व्यक्तियों जिसको अन्य बीमारियां हैं, को अत्यावश्यक सेवायें एंव स्वास्थ्य संबंधित कारणों के अलावा, अपने घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध किया जाता है।
कन्टेन्मेंट जोन में ओ.पी.डी. एंव क्लीनिक का संचालन प्रतिबंधित किया जाता है। सार्वजनिक स्थलों पर थूकना, शराब, पान गुटखा, तंबाकु, सेवन करना प्रतिबंधित रहेगा। उक्त प्रतिबंध निम्नलिखित परिस्थितियों में केवल कनटेन्मेंट एवं बफर क्षेत्र के बाहर हेत शिथिल रहेंगें:-कनटेन्मेंट/बफर क्षेत्रों का अद्यतन विवरण bhopal.nic.in की वेब-साईट पर उपलब्ध है)।
अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग यथा राजस्व, स्वास्थ्य, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगर पालिका, पंचायत, नगर सैनिक, आपदा प्रबंधन, पेय जल प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मिडिया, टेलीकॉम इंटरनेट पोस्टल सेवाएँ, कार्यालयों के लेखा शाखा भुगतान, वेतन, मानदेय आदि हेतु बैंक, ए.टी.एम. (वाहन) आदि कार्यालय एवं इससे संबंधित कर्मचारीगण इससे मुक्त रहेंगे।
समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय/अशासकीय कार्यालयों (केन्द्र, शासन संबधित कार्यालय सहित) 50 प्रतिशत स्टाफ से ज्यादा उपस्थिति न होते हुए संचालन की अनुमति रहेगी परन्तु कन्टेन्मेंट जोन के अंतर्गत आने वाले स्टाफ को कार्यालय में जाने की अनुमति नहीं रहेगी। समस्त स्टाफ को अरोग्य सेतु ऐप उपयोग करना अनिवार्य है। समस्त सार्वजनिक स्थलों पर फेस मास्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य है। 16 शादी/विवाह समारोह, जिसमें कुल 10 व्यक्ति से ज़्यादा उपस्थित न हो, को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए. घर पर शादी/विवाह समारोह कराने हेतु अनुमति रहेगी। अंतिम संस्कार हेतु जिसमें कुल 10 व्यक्ति से ज्यादा उपस्थित न हो को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अनुमति रहेगी। 18 ऑप्टिशियन दुकान जो डॉक्टर के परामर्श से चश्में बदलने हेतु खुलने की अनुमति रहेगी। 19 उपरोक्त स्थिति में नगर निगम द्वारा खाना/सब्जी/फल/किराना वितरण प्रणाली चालू रहेगी। भोपाल जिले में सांची पार्लर में किराना, खाद्य पदार्थ रखने एवं विकय करने की अनुमति रहेगी। 21 प्रवासी श्रमिक, छात्र-छात्राओं एवं अन्य जिला/राज्य में फंसे हुऐ लोगों को शासन द्वारा आवागमन हेतु टेक्सी/बस/ट्रेन का परिवहन इस आदेश से मुक्त रहेंगे। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से निवास स्थान तक आने एवं जाने के लिए निजी वाहन अथवा टेक्सी की अनुमति रहेगी। स्पोर्टस कॉम्प्लेक्स एवं स्टेडियम के (खेलकूद गतिविधियों के लिए) कनटेन्मेंट क्षेत्र को छोड़कर खोलने की अनुमति दी जाती है, परंतु दर्शक उपस्थित नहीं हो सकेंगे। चिकन/मटन/फिश का पर्सनल/होम डिलीवरी सेवाएं हेतु दुकाने खुली रहेगी। पी.डी.एस. दुकान सोशल डिस्टेंसिंग एवं कोविड-19 रोकथाम हेतु सावधानियां सुनिश्चित करते हुए टोकन प्रणाली के आधार पर सीमित लोगो को प्रतिदिन राशन वितरण करने हेतु अनुमति दी जाती है।
ग्रामीण क्षेत्र में कन्टेन्मेंट जोन को छोड़कर अन्य समस्त दुकानें (मॉल छोड़कर) खोलने की अनुमति रहेगी। हाट बाजार की अनुमति नही रहेगी। शहरी क्षेत्र में कन्टेन्मेंट जोन छोड़कर समस्त स्टेण्ड अलोन (अकेले) (रहवासी कंपनियों के अंदर स्थित है।) दुकानों की अनुमति रहेगी। हाट बाजार एवं हॉकर्स कार्नर की अनुमति नहीं रहेगी।
मार्केट क्षेत्र में निम्नानुसार व्यवस्था रहेगी - भोपाल शहरी क्षेत्र में पुराने शहर एवं बैरागढ क्षेत्र को छोडकर एवं कंटेन्मेंट/ बफर क्षेत्र को छोड़कर (कनटेन्मेंट/बफर क्षेत्रों का अद्यतन विवरण bhopal.nic.in की वेब-साईट पर उपलब्ध है) स्थित समस्त थोक बाजार एवं रिटेल मार्केट से विक्रेताओं को समस्त वस्तुओं का लोडिंग/अनलोडिंग, परिवहन एवं बिक्री की अनुमति निम्नानुसार होंगे --