Publish Date:13-Dec-2019 22:44:16
जबलपुर. भोपाल (Bhopal) से भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (BJP MP Pragya Singh Thakur) को जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने सांसद साध्वी प्रज्ञा के आवेदन को खारिज करते हुए उनकी याचिका (Election Petition) पर सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए हैं. हाईकोर्ट में सांसद के खिलाफ दर्ज याचिका में शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ धार्मिक और भड़काऊ भाषण देकर चुनाव जीतने का आरोप लगाया है. याचिकाकर्ता ने निर्वाचन आयोग के नियमों के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर तमाम आरोप लगाए हैं. सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कोर्ट में इस बाबत आवेदन देकर अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इनकार किया था.
हाईकोर्ट ने दिया है फैसला
दरअसल साध्वी प्रज्ञा के निर्वाचन को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में यह चुनाव याचिका दायर की गई है. इसमें आरोप लगाए गए हैं कि चुनाव प्रचार के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने कई धार्मिक और भड़काऊ भाषण दिए थे, जो चुनाव आयोग के नियमों के खिलाफ है. इस चुनाव याचिका के दौरान साध्वी प्रज्ञा की ओर से एक आवेदन दायर किया गया जिसमें कहा गया कि चुनाव याचिका में उनके ऊपर लगाए गए तमाम आरोप निराधार हैं. याचिकाकर्ता के पास इसका कोई ठोस सबूत नहीं है. याचिका में एविडेंस एक्ट के तहत कोई पुख्ता साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. इस आवेदन पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जो शुक्रवार को सुनाया गया.
6 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा के आवेदन को खारिज कर दिया है. अदालत ने अपने निर्णय में कहा है कि चुनाव याचिका के इस दौर में उनका आवेदन स्वीकार नहीं किया जा सकता. चुनाव याचिका की सुनवाई और गवाही के दौरान साध्वी प्रज्ञा अपना तर्क रख सकती हैं. लेकिन याचिका के इस स्टेज पर यह आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. हाईकोर्ट ने अब इस मामले पर अगली सुनवाई की तारीख 6 जनवरी तय की है.
साभार- न्यूज 18