भोपाल, गुरूवार 25 अप्रैल, 2024 मानव अधिकार आयोग के प्रयास से महेन्द्रा टाउनशिप के काॅलोनिवासियों को धुये और बदबू से नियात मिली। एक दैनिक समाचार पत्र पर प्रकाशित खबर ’’रेस्टोरेंटस की चिमनी, एग्जाॅस्ट फैन और सीवेज काॅलोनी की ओर कर दिये, धुए और बदबू से 128 परिवार परेशान’’ पर आयोग ने संज्ञान लिया। आयोग ने मामला दर्ज कर कलेक्टर एवं आयुक्त, नगर निगम, भोपाल से प्रतिवेदन मांगा। आयोग ने मामले की निरन्तर सुनवाई की।
आयुक्त नगर निगम, भोपाल से प्रतिवेदन प्राप्त जिसके अनुसार रेस्टोरेंटस एवं होटल संचालक द्वारा अपनी दुकान की चिमनी एवं एग्जाॅस्ट फैन महेन्द्रा टाउनशिप काॅलोनी की तरफ किया हुआ है। उक्त समस्त दुकानदारों को चिमनी एवं एग्जाॅस्ट फैन की दिशा को परिवर्तित करनें की समझाइश दी गई एवं स्पाॅट फाईन 06 प्रकरण में 4500/- रूपये की चालानी कार्यवाही की गई है।
आयोग की पहल पर आवेदक को मिला सातवें वेतनमान एवं एरियर्स का लाभ
आयोग में शिकायत करने पर डाॅ. आई डी चैरसिया (ऐसोसियेट प्रोफेसर, न्यूरो सर्जन) गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल को उनके सातवें वेतनमान एवं एरियर्स का लाभ मिल चूका है। डाॅ. चैरसिया ने आयोग में डीन गांधी मेडिकल काॅलेज, भोपाल द्वारा जानबूझकर सातवें वेतनमान एवं अन्य एरियर्स का लाभ नहीं देने की शिकायत दर्ज की थी। आयोग ने आवेदक की शिकायत पर संज्ञान लेते हुये मामला दर्ज किया और प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, भोपाल से प्रतिवेदन मांगा। आयोग ने मामले में निरन्तर सुनवाई की।
लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त जिसके अनुसार आवेदक डाॅ. चैरसिया की शिकायत का पूर्ण निराकरण किया गया है। आवेदक डाॅ. चैरसिया द्वारा आयोग में अपनी पेंशन प्रकरण की शिकायत का संपूर्ण निराकरण होने के लिये आयोग का आभार भी प्रेषित किया है।
आवेदकगण को आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गयी
आयोग में शिकायत करने पर आवेदकगण को उनकी आर्थिक सहायता राशि का भुगतान हो चुका है। आवेदिका के पति एवं आवेदक के पिता की मृत्यु दिनांक 24.11.2011 को शासकीय वाहन के द्वारा ज्योरा में टक्कर मारकर हो गई थी। आवेदकगणों ने आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई। जिसमें वर्तमान में आवेदकगण को कहीं से भी दुर्घटना राशि या सहायता राशि प्राप्त नहीं होने का लेख किया हुआ था। आयोग ने आवेदकगण की शिकायत पर संज्ञान लेते हुये मामला दर्ज कर कलेक्टर, निवाड़ी से प्रतिवेदन मांगा। आयोग ने मामले में निरन्तर सुनवाई की।
कलेक्टर, निवाड़ी से प्रतिवेदन प्राप्त, जिसके अनुसार अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व पृथ्वीपुर द्वारा प्रस्तुत प्रकरण के अनुपालन में दिनांक 13.03.2024 के द्वारा आर्थिक सहायता राशि 15,000/-(पंद्रह हजार रूपये) स्वीकृत किया गया एवं दिनांक 15.03.2024 को आवेदिका के बैंक खाते में राशि प्रदाय कर दी गई है।
आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई गयी
आयोग की पहल पर श्वान के हमले से घायल हुई छात्रा को मिली आर्थिक सहायता राशि। आवेदक कान्ता यादव ने आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें सिवनी जिले के ग्राम सावंगी में एक पांचवी कक्षा की छात्रा पर आवारा श्वान के झंुड के हमला करने पर छात्रा के गंभीर रूप से घायल होने का लेख किया गया। आयोग ने आवेदक की शिकायत पर संज्ञान लेते हुये प्रकरण दर्ज किया और कलेक्टर, सिवनी से प्रतिवेदन मांगा। आयोग ने मामले की निरन्तर सुनवाई की।
कलेक्टर, सिवनी से प्रतिवेदन प्राप्त, जिसके अनुसार स्कूल जा रही एक छात्रा पर स्वानों द्वारा श्रद्वा बरकड़े पर हमला कर घायल कर दिया था। ग्रामवासियों द्वारा श्रद्वा को बचाया गया और उपचार के लिये नागपुर एम्स अस्पतला में भर्ती कराकर ईलाज कराया गया। जिला रेडक्रास सोसायटी, सिवनी के माध्यम से छात्रा के ईलाज हेतु चैक के माध्यम से राशि रूपये 20,000/- (बीस हजार रूपये) की आर्थिक सहायता राशि दिनांक 18.03.2024 को प्रदान की गई है।