कलेक्टर और जिला दण्डधिकारी पिथोडे ने धारा 144 में आदेश जारी किए, रेत, गिट्टी, ईट, सीमेंट, और लोहा आदि निर्माण कार्य में काम आने वाले समान की दूकाने रविवार को छोड़कर शेष दिन खोलने के आदेश
राजकाज न्यूज, भोपाल
कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी तरुण कुमार पिथोड़े ने धारा 144 के अंतर्गत संशोधित आदेश जारी कर भोपाल शहर में खुलने वाली सभी दुकानों का समय संशोधित कर दिया है। अब भोपाल शहर में सभी दुकानें सुबह 7:00 से शाम 7:00 बजे तक खोली जा सकेगी।
लगातार तेज गर्मी और व्यापारियों की मांग को देखते हुए यह आदेश तात्कालिक रूप से जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही धारा 144 में पूर्व में जारी किए गए आदेश के अनुसार प्रतिबंधित दुकानों और क्षेत्रो को छोड़कर अन्य सभी दुकाने जो सम्बन्धित वर्ग में है आदेश से संबंधित दुकानें है भी खोली जा सकेंगी।
इसके साथ ही रेत, गिट्टी, ईट, सीमेंट, और लोहा आदि निर्माण कार्य में काम आने वाले समान की दूकाने रविवार को छोड़कर शेष दिन खोलने के आदेश जारी किये गए है।