चुनाव आचार संहिता के कारण जिला कलेक्टर से कराना होगा अवकाश स्वीकृत
भोपाल, अगले माह यानि अप्रैल में शासकीय कर्मचारियों के लिये अवकाशों का लुफ्त उठाने का सुनहरा अवसर है। क्योंकि इस माह में मात्र 2 दिन का अवकाश लेने पर उन्हें लगातार 9 दिन का अवकाश मिल सकेगा। यहां यह भी बता दें कि चुनाव आचार संहिता लागू रहने के कारण इसके लिये स्थानीय कलेक्टर की अनुमति लेना अनिवार्य है।
माह अप्रैल 2024 में 6 से 14 अप्रैल तक मात्र 2 दिन 8 अप्रैल सोमवार एवं 12 अप्रैल शुक्रवार को कार्यालय खुलेंगे। कोई भी शासकीय कर्मचारी 2 दिन का आकस्मिक अवकाश लेने पर 9 दिन छुट्टी पर रह सकते हैं। 6 अप्रैल काे शनिवार एवं 7 अप्रैल रविवार को छुट्टी रहने के बाद 8 अप्रैल को कार्यालय लगेगा। 9 अप्रैल को गुड़ी पड़वा, 10 अप्रैल को चैती चंंड, 11 अप्रैल को ईद उल फितर का अवकाश रहेगा। 12 अप्रैल को कार्यालय लगेंगे। 13 एवं 14 अप्रैल को शनिवार तथा रविवार की छुट्टी रहेगी। इन दिनों में केवल 2 दिन का अवकाश लेने पर 9 दिन का अवकाश मिलेगा।
तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ भोपाल मध्य प्रदेश के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी ने बताया कि चूंकि प्रदेश में चुनाव की शुरुआत आचार संहिता लग चुकी है, इसलिये कर्मचारियों के अवकाश आवेदन कार्यालय प्रमुख स्वीकृत नहीं कर सकेंगे। कर्मचारी को अवकाश के लिए संबंधित जिला कलेक्टर से अवकाश स्वीकृत कराना होगा।