Publish Date:19-Jul-2019 20:25:36
भोपाल: 19 जुलाई 2019, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भोपाल तरूण कुमार पिथोडे ने बी आर टी एस मार्ग पर भोपाल सिटी लिंक लिमिटेड की लोक परिवहन की बसों के अलावा अन्य दो और 4 पहिया वाहनों के आवागमन के लिए 20 जुलाई से 19 अगस्त 2019 एक माह की अवधि के लिए पूर्णत: प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने संत हिरदाराम नगर बैरागढ़ से मिसरोद तक के 24 किलोमीटर के मार्ग के लिए यह आदेश जारी किया है।
पिथोडे द्वारा यह आदेश मध्यप्रदेश मोटरयान नियम 1994 के नियम 2015 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए धारा 115 के तहत जारी किया गया है। उक्त बी आर टी एस मार्ग में केवल रख-रखाव और मार्ग से बिगड़ी बसों को हटाने के क्रेन वाहनों को छूट रहेगी।