Publish Date:02-Feb-2018 20:52:07
सूखा राहत कार्यो में लगें अनुविभागीय अधिकारी उपयंत्री और ठेकेदारों को सजा वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए कृषकों व मजदूरों को राहत पहुंचाने के उददेश्य से तत्कालीन कलेक्टर जिला शाजापुर द्वारा जिले के विभिन्न स्थानों पर सूखे के दौरान सिंचाई संभाग शाजापुर में सूखा राहत अंतर्गत 138 स्टाप डेमों के निर्माण कार्य कराये गए। जिसमें कार्यरत तत्कालीन कार्यपालन यंत्री, अनुविभागीय अधिकारी, सहायक यंत्री, उपयंत्री एवं ठेकेदारों ने साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर 138 स्टाप डेमों के निर्माण कार्य में शासन के आदेश अनुसार राहत कार्यो की, श्रम मूलक योजना अनुसार कार्य न करते हुए लगभग 75 प्रतिशत से 80 प्रतिशत राशि सामग्री क्रय में व्यर्थ की गई तथा 20-25 प्रतिशत की राशि श्रमिकों के भुगतान में व्यय की गई और शासन को लाखों रूपए की क्षति पहुंचाई है।
उक्त प्रकरण में ई.ओ.डब्ल्यू. द्वारा अपराध क्रमंाक 26/89 की जांच एवं अनुसंधान पश्चात एसटी क्रमंाक 01/99 विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जिला शाजापुर के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। संपूर्ण अभिलेख एवं विचारण पश्चात विशेष लोक अभियोजक सचिन रायकवार एवं सुश्री प्रेमलता सोलंकी उपसंचालक अभियोजन के तर्को से सहमत होते हुए विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) नीता गुप्ता महोदया जिला शाजापुर द्वारा आज दिनांक 30.01.2018 को आरोपीगण आर.एस. हाडा, पीएल रावल. ए.एस. ओबेराॅय, एस.एन. विजय, नंदलाल अग्रवाल, मोहनलाल जैन सभी अनुविभागीय अधिकारी/सहायक यंत्री सिचाई संभाग शाजापुर, विलास पारोलकर नंदकिशोर दधीच, दीपक एवले, अर्जुन सिंह सौलंकी पण्डरीनाथ भालसे, रमेशचंन्द्र गुर्जर, प्रभुल्ल कुमार दिशावल, जवाहर लाल गुप्ता, प्रभाकर पाद्वे, मोहम्मद शोएब खान, विनोद कुमार वर्मा, आफताब एहमद कुरैशी, लक्ष्मीनारायण तौर, देवीलाल गेहलोत, देवीलाल शर्मा, मोहम्मद ईसहाक कुरैशी सभी उपयंत्री सिचाई संभाग शजापुर तथा उमेश जोशी इंदौर, हसन अली शाजापुर, दयालदास उज्जैन, सुशील कुमार जमदगनी इंदौर, विकास मारवाह भोपाल, आशुतोष वैद्य इंदौर, अनिल कुमार परमार शाजापुर, ईश्वरदास उज्जैन, ललता नारायण प्रसाद परमार शाजापुर, श्रीमती कृष्णा त्रिपाठी उज्जैन, विश्वेश्वर नाथ, मांगीलाल दर्जी महिदपुर जिला उज्जैन, हरिसिंह गोयल शाजापुर, राजेन्द्र कुमार पाटनी इंदौर, सुधीर वर्मा इन्दौर, प्रमोद कुमार पाठक उज्जैन, कमल सिंह ठाकुर इन्दौर, आर. कुमार इन्दौर, रवि वाधवा को सिद्ध दोष पाते हुए आपराधिक षडयंत्र के अपराध में धारा 120-बी भादवि के अंतर्गत सभी को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500-500 रूपऐ के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1947 की धारा 5(1)डी सहपठित धारा 5(2) के अंतर्गत सभी को दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास एवं पृथक-पृथक तौर पर अर्थदण्ड से दण्डित करते हुए कुल 89,05,000/- (उन्नबे लाख पांच हजार रूपए) का अर्थदण्ड किया गया एवं अर्थदण्ड अदा ना करने पर पृथक-पृथक अवधि का सश्रम कारावास पृथक से भुगतान किये जाने के आदेश दिए गये।