27-Apr-2024

 राजकाज न्यूज़ अब आपके मोबाइल फोन पर भी.    डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लीक करें

सरकारी कर्मचारियों के बड़ी राहत की खबर, एकल रिटर्न का सुझाव

Previous
Next

नई दिल्ली: संसद की एक समिति ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अपनी संपत्तियों और देनदारियों का ब्योरा देने के लिए साल में सिर्फ एक रिटर्न भरने का सुझाव दिया है. लोकपाल कानून के तहत कई रिटर्न भरने की अनिवार्यता है. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा तैयार संशोधित मसौदे के अनुसार अब एक सरकारी कर्मचारी जिनमें मंत्री भी शामिल हैं, को पद पर आने के छह महीने के भीतर अपनी संपत्तियों और देनदारियों की घोषणा करनी होगी.

जो पहले से सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें यह घोषणा 31 जुलाई , 2018 या उससे पहले करनी होगी. समिति ने कहा कि इसके अलावा किसी सरकारी कर्मचारी को ब्योरे या पूर्व में की गई घोषणा में किसी तरह का बदलाव होने पर ऐसे बदलाव के छह महीने के भीतर संशोधित घोषणा करनी होगी. ऐसे में समय-समय पर घोषणा के प्रावधान को समाप्त किया जा रहा है.

चुने हुए जनप्रतिनिधियों को इसमें परेशानी हो रही थी , क्योंकि वेतन के अलावा उनकी आमदनी के अन्य स्रोत भी हो सकते हैं. ऐसे में उन्हें कई बार यह घोषणा करनी पड़ती है. संसद की कार्मिक , लोक शिकायत , विधि और न्याय पर स्थायी समिति ने इस घोषणा को निर्धारित समय पर दाखिल करने की सिफारिश की है. मसलन प्रत्येक वर्ष. समिति ने कहा कि इससे सरकारी कर्मचारी के लिए साल में एक रिटर्न भरने की जरूरत होगी , जिसमें कई लेनदेन का उल्लेख हो सकता है. इससे घोषणा दाखिल करने की प्रक्रिया सरल हो सकेगी.

साथ ही सरकारी कर्मचारी और सक्षम प्राधिकरण के लिए समय और प्रयासों की भी बचत होगी. यदि सरकारी कर्मचारी की संपत्तियों और देनदारियों में बदलाव नहीं होता है तो उसे उस साल के लिए रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होगी और पहले के रिटर्न को ही मान लिया जाएगा.

साभार- एनडीटीवी प्राफिट

Previous
Next

© 2012 Rajkaaj News, All Rights Reserved || Developed by Workholics Info Corp

Total Visiter:26615285

Todays Visiter:1573