20-Apr-2024

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एमपी में निजी स्‍कूल फीस में विलंब शुल्‍क नहीं ले सकेंगे

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राजकाज न्‍यूज, भोपाल

निजी स्‍कूलों में विद्यार्थियों की फीस माफी का निर्णय मध्‍यप्रदेश की सरकार नहीं कर पाई, अलबत्‍ता इतना जरूर कर दिया है कि अब निजी स्‍कूलों में फीस जमा नहीं करने वालों से विलंब शुल्‍क नहीं लिया जा सकेगा।

स्कूल शिक्षा विभाग में निजी स्कूलों के संबंध में फीस भुगतान को लेकर आदेश जारी किए है। विभाग ने आदेश में कहा है कि शैक्षणिक सत्र 2019- 20 की बकाया शुल्क जो अभिभावक जमा नहीं कर पाए हैं। वह 30 जून तक जमा कर सकेंगे इसके लिए कोई विलंब शुल्क स्कूल द्वारा नहीं लिया जाएगा।

साथ ही सत्र 2020- 21 के लिए निजी स्कूलों द्वारा इस शुल्क में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। अभिभावकों को फीस की एकमुश्त अदायगी देने के लिए बाध्य भी नहीं किया जाएगा। अभिभावक अपनी सुविधानुसार किस्तों में फीस का भुगतान करेंगे। मध्‍यप्रदेश के स्‍कूल शिक्षा विभाग ने यह चेतावनी भी दी है कि इस आदेश का पालन न किये जाने पर मान्‍यता नियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। इस आदेश में कुछ अन्‍य निर्देश भी दिये गयेे हैं।

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