20-Apr-2024

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शिवराज बोले- सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया

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 मध्य प्रदेश में सरकार गठन का मामले में SC ने दिया फैसला

नई दिल्‍ली, मध्‍यप्रदेश में शिवराज सरकार को सत्‍ता गठन के मामले में सुप्रीेम कोर्ट ने  कहा है कि तथ्यों को देखते हुए राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट का आदेश देना सही था।  कोर्ट ने अभिषेक मनु सिंघवी के इस तर्क को मंजूर नहीं किया कि राज्यपाल आदेश पारित नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि राज्यपाल स्वयं कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। राज्यपाल एक फ्लोर टेस्ट बुला रहे हैं। सदन में दो तौर-तरीके होते हैं- अविश्वास प्रस्ताव या फ्लोर टेस्ट।  कोर्ट ने कहा कि फ्लोर टेस्ट क्यों जरूरी है, इस पर एसआर बोम्मई मामले के बाद से कोई फैसला नहीं हुआ है। 

शिवराज का ट्वीट

Shivraj Singh Chouhan
@ChouhanShivraj
कांग्रेस का कुशासन ऐसा था कि उनके साथियों ने ही उन पर आरोप लगाए कि ऐसी सत्यानाश करने वाली सरकार पहले कभी हमने नहीं देखी। सरकार खुद चला नहीं पाए और आरोप हम पर लगा रहे हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें राज्यपाल ने अनुच्छेद 356 के तहत शक्ति का प्रयोग किया है। बोम्मई ने दिखाया है कि विश्वास मत को एक विधानसभा में रखा जा सकता है।
इसमें संवैधानिक कानून और राज्यपाल की शक्तियों पर एक विस्तृत निर्णय दिया है। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट विस्तृत ने आदेश जारी किया है, हालांकि इससे पहले ही कमलनाथ सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने सरकार बना ली थी। हालांकि 19 मार्च को अंतरिम आदेश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि 20 मार्च को शाम पांच बजे फ्लोर टेस्ट कराया जाए। 
राज्य के पूर्व सीएम शिवराज सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर फ्लोर टेस्ट कराने की मांग की थी और कहा था कि 22 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है और सरकार अल्पमत में है लिहाजा फ्लोर टेस्ट कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के स्पीकर को सुझाव दिया है कि क्या वह बागी एमएलए से विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करेंगे। कोर्ट इसके लिए एक ऑब्जर्वर नियुक्त कर सकता है। हालांकि स्पीकर की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने इस सुझाव को खारिज कर दिया था।
दो दिन की लंबी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने फैसला दिया था कि विधानसभा में 20 मार्च को शाम के वक्त फ्लोर टेस्ट कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा था कि मीटिंग का एक सूत्री एजेंडा फ्लोर टेस्ट होगा। इसके लिए जो वोटिंग होगी वह हाथ उठाकर होगी। विधानसभा की कार्यवाही की विडियो रेकॉर्डिंग की जाएगी। संबंधित अथॉरिटी इस बात को सुनिश्चित करेगी कि फ्लोर टेस्ट के दौरान कानून व्यवस्था कायम रहेगी। राज्य के डीजीपी को निर्देश दिया गया था कि वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि बागी विधायकों को आने से न रोका जाए उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए।
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