16-Apr-2024

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सरपंच के लिये 6 माह और पंच के लिये 3 बैठक के मानदेय का अग्रिम भुगतान

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संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायतों के खाते में सीधे जमा करवाया गया

शासन द्वारा ग्राम पंचायतों के सरपंच और पंच के लिये दिये जाने वाले मानदेय की राशि को सीधे पंचायत राज संचालनालय से संबंधित ग्राम पंचायत के बैंक खाते में जमा करवाया जा रहा है। मानदेय की राशि को संचालनालय द्वारा ग्राम पंचायत के खाते में सीधे जमा करवाने के निर्देश जारी होने के बाद हाल ही में मानदेय भुगतान की राशि अग्रिम जमा करवायी गयी है। राशि का मदवार ग्राम पंचायतवार विवरण पंचायत दर्पण पोर्टल पर पंचायतों को प्राप्तियाँ ऑप्शन में उपलब्ध है।

अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास राधेश्याम जुलानिया ने बताया कि मानदेय की राशि का सीधा संचालनालय से ग्राम पंचायत के बैंक खातों में जमा करवाने के निर्देश कतिपय सरपंच और पंचों द्वारा मानदेय की राशि प्राप्त नहीं होने की शिकायत के बाद लिया गया। इससे मानदेय नियमित रूप से सरपंच और पंच को प्राप्त होगा। पंचायत दर्पण पोर्टल पर पूरी जानकारी भी उपलब्ध रहेगी।

अपर मुख्य सचिव जुलानिया ने बताया कि शासन द्वारा सरपंच को 1750 रुपये प्रतिमाह और पंच को प्रति मासिक बैठक 100 रुपये अधिकतम 6 बैठक के लिये 600 रुपये का मानदेय देने का प्रावधान है। हाल ही में अग्रिम भुगतान के तौर पर सरपंच के लिये 6 माह और पंच के लिये 3 बैठक के मानदेय भुगतान की अग्रिम राशि ग्राम पंचायतों के बैंक खातों में भेजी गयी है।

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