29-Apr-2024

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शहर में खुले में व बिना अनुमति मांस, मछली का विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाए

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निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए ने निगम अधिकारियों  की बैठक आहूत कर दिए निर्देश
भोपाल, 14 दिसम्बर 2023  मुख्यमंत्री डाॅ. मोहन यादव द्वारा खुले में व बिना अनुमति के मांस, मछली के विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित करने संबंधी निर्देशों के परिपालन में नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेशों के परिपालन में नगर निगम भोपाल की सीमांतर्गत खुले व बिना अनुमति के मांस विक्रय को प्रतिबंधित करने हेतु अभियान 15 दिसम्बर 2023 से चलाया जाएगा। निगम आयुक्त फ्रैंक नोबल ए ने निगम के स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की बैठक आहूत कर शहर में खुले में व बिना अनुमति के मांस विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किए जाने तथा मध्यप्रदेश निगम पालिक निगम अधिनियम 1956 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि शहर में कहीं भी खुले तौर पर व बिना अनुमति के मांस विक्रय करने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही भी की जाए। 
निगम आयुक्त नोबल ए ने निगम के स्वास्थ्य एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की गुरूवार को बैठक आहूत की और शहर में खुले में व बिना अनुमति, बिना लायसेंस के मांस, मछली विक्रय करने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निगम आयुक्त ने निर्देशित किया कि इस हेतु 15 दिसम्बर 2023 से 31 दिसम्बर 2023 तक विशेष अभियान चलाया जाए और मांस, मछली विक्रेताओं को अपने प्रतिष्ठानों पर नियमानुसार अपारदर्शी दरवाजे, कांच लगाने, साफ-सफाई रखने एवं लायसेंस की शर्तों का कडाई से पालन कराया जाना सुनिश्चित करें। निगम आयुक्त श्री नोबल ने निर्देशित किया कि जो भी मांस, मछली विक्रेता लायसेंस की शर्तों का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उसके विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जाए। निगम आयुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि शहर के सभी क्षेत्रों में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर के दायरे में मांस, मछली आदि सामग्री का विक्रय या प्रदर्शन न हो।
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