25-Apr-2024

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उच्‍च न्‍यायालय से शराब ठेकेदारों को मिली राहत, अगली सुनवाई तक कार्यवाही पर रोक

भोपाल, मध्यप्रदेश के शराब व्यापारियों को जबलपुर हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने शराब ठेकेदारों को अंतरिम राहत देते हुए आबकारी विभाग की कार्यवाही पर रोक लगाई है। जबलपुर हाईकोर्ट में शराब ठेकेदारों ने याचिका दाखिल की थी।

कोर्ट ने आबकारी विभाग से कहा है कि शराब ठेकेदारों के हितों का ख्याल रखते हुए निर्णय लिया जाए। अगली सुनवाई 2 जून को होगी। बता दें कि ठेकेदार और आबकारी विभाग में सारा विवाद लाइसेंस फीस और संचालन को लेकर है। मध्यप्रदेश लिकर एसोसिएशन के प्रवक्ता राहुल जायसवाल ने बताया कि अगली सुनवाई से पहले आबकारी विभाग आबकारी ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। 6 मई से पहले औऱ बाद में जितने भी शराब संबंधी प्रकरण थे, उन्हें एक साथ हाईकोर्ट ने सुना है।

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