हाई कोर्ट के स्टे दिये जाने के बाद निर्णय होने तक नूरी खान अल्पसंख्यक आयोग की सदस्य बनी रहेंगी। नूरी खान को हाई कोर्ट से स्टे मिल गया है। गौरतलब है कि उनकी नियुक्ति कमलनाथ सरकार के दौरान की गई थी, जिसे शिवराज सिंह चौहान सरकार ने निरस्त कर दिया था। शिवराज सिंह चौहान सरकार द्वारा नियुक्ति निरस्त करने को लेकर नूरी खान ने जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी।
वकील शशांक शेखर पूर्व एडवोकेट जनरल ने इस मामले में नूरी खान की तरफ से पैरवी की। याचिका पर जस्टिस संजय द्विवेदी द्वारा पद पर यथावत बने रहने का आज स्टे दिया गया है। अल्पसंख्यक आयोग के संविधान के अनुसार बगैर किसी कारण पद से हटाना अनुचित है। नूरी खान की नियुक्ति 19 मार्च को हुई थी, उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा भी तत्कालीन सरकार ने दिया था।