24-Apr-2024

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आपात स्थिति को छोड़ शासकीय सेवकों को भुगतान पर वित्‍त विभाग ने लगाई रोक

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राजकाज न्‍यूज, भोपाल

राज्‍य शासन कोरोना- 19 के कारण वित्‍तीय इमरजेंसी में भी शासकीय सेवक का सेवानिवृत्ति, सेवात्‍याग एवं मृत्‍यु की स्थिति में वेतन पुनरीक्षण की तृतीय एवं अंतिम किश्‍त का भुगतान करने के आदेश जारी किये है। बाकि के भुगतान पर रोक रहेगी। वित्‍त विभाग ने आज इस संबंध में आदेश जारी कर दिये।

यहां बता दें कि राज्‍य शासन के वित्‍त विभाग ने मध्‍यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 2017 के अंतर्गत देय बकाया राशि की तृतीय व अंतिम किश्‍त का भुगतान मई 2020 में किए जाने के निर्देश दिये थे, लेकिन कोविड- 19 की आपदा के लिए अतिरिक्‍त वित्‍तीय संसाधनों की आवश्‍यकता के कारण मई 2020 में देय तृतीय एवं अंतिम किश्‍त के भुगतान को आगामी आदेश तक के लिए स्‍थगित कर दिया हैं। इसी कारण शासकीय सेवक का सेवानिवृत्ति, सेवात्‍याग एवं मृत्‍यु की स्थिति में वेतन पुनरीक्षण की तृतीय एवं अंतिम किश्‍त का भुगतान पर भी रोक लग गयी थी।

मध्‍य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने कोरोना महामारी के बीच बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के कर्मचारियों को होने वाले सातवें वेतनमान के एरियर की तीसरी किस्त के भुगतान पर रोक लगा दी है। सरकार ने इसके पीछे कोविड-19 आपदा नियंत्रण को जिम्मेदार बताया है। सरकार के मुताबिक इस समय कोविड-19 से निपटने के लिए सरकार को वित्तीय मदद की जरूरत है और ऐसे में सरकार की स्थिति कर्मचारियों को एरियर के भुगतान की नहीं है। इसलिए फिलहाल मई में होने वाले तीसरे किस्त के भुगतान पर रोक लगाई गयी है।

अब 15 मई को वित्‍त विभाग ने जारी परिपत्र में शासकीय सेवक का सेवानिवृत्ति, सेवात्‍याग एवं मृत्‍यु की स्थिति में वेतन पुनरीक्षण की तृतीय एवं अंतिम किश्‍त का भुगतान तत्‍काल करने को कहा गया है। उप सचिव अजय चौबे ने परिपत्र में कहा है कि ऐसे शासकीय सेवकों को उनके स्‍वत्‍वों का भुगतान किया जा सकता है।

उल्‍लेखनीय है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने के बाद एमपी सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों को सातवां वेतनमान देने का फैसला किया था। 1 जनवरी 2016 से सातवां वेतनमान लागू करने का फैसला हुआ था। 1 जुलाई 2017 को कर्मचारियों को इसका भुगतान किया गया था। इसके अलावा कर्मचारियों पर जो 18 महीने का एरियर का भुगतान देना बन रहा था उसे सरकार ने 3 सालों में तीन किस्तों में भुगतान करने का फैसला लिया था। इसके तहत साल 2018 में पहली किश्‍त, साल 2019 में दूसरी किस्त का भुगतान किया गया और तीसरी और आखिरी किश्‍त का भुगतान मई 2020 में होना था, लेकिन सरकार ने इसे स्थगित कर दिया है।

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