पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जेपी धनोपिया को भी मिला स्टे
Publish Date:27-May-2020 19:40:08
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राजकाज न्यूज, भोपाल
मध्यप्रदेश में एक के बाद एक शिवराज सरकार को झटके लग रहे हैं। बुधवार को उच्च न्यायालय, जबलपुर में सुनवाई के बाद मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जे पी धनोपिया की नियुक्ति को निरस्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। न्यायालय ने यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश दिये है।
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग के पद पर दिनांक 17 मार्च को जे.धनोपिया की नियुक्ति की गई थी। उन्होंने 17 मार्च को ही कार्यभार ग्रहण कर लिया था। शिवराज सरकार ने शपथ लेने के दूसरे दिन कमलनाथ सरकार के दौरान की गयी नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया था। शिवराज सरकार के उक्त आदेश की संवैधानिकता को उच्च न्यायालय में चुनोती दी गई थी। याचिका की प्रारंभिक सुनवाई दिनांक 27.5.2020 को करते हुए न्यायमूर्ति विजय शुक्ला की बेंच द्वारा निरस्तीकरण आदेश के प्रभाव पर रोक लगाते हुए यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। पिटीशनर की ओर से पैरवी करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अजय मिश्रा ने पक्ष रखा।
बता दें कि इसके पूर्व युवा आयोग, महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग आदि में भी कमलनाथ सरकार के अंतिम दिनों में की गयी नियुक्तियों को शिवराज सरकार ने रोक लगा दी थी, इन सभी में भी उच्च न्यायालय ने यथा स्थिति बनाये रखने के आदेश जारी किया हुआ हैं।