Publish Date:25-Nov-2017 00:59:43
सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को सुनाएगा फैसला
गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना को सीबीआई का विशेष निदेशक नियुक्त करने के केंद्र सरकार के निर्णय को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 28 नवंबर को अपना फैसला सुनाएगा। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
न्यायमूर्ति आरके अग्रवाल की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने याचिका का विरोध करते हुए राकेश अस्थाना की नियुक्ति को जायज ठहराया।
उन्होंने कहा कि अस्थाना का बेहतरीन कैरियर रहा है। वह कोयला घोटाला, किंग्फिशर एयरलाइंस केस, अगस्ता वेस्टलैंड सहित कई हाईप्रोफाइ मामलों में जांच की जिम्मेदारी निभा चुके हैं। वहीं याचिकाकर्ता संगठन की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को गैरकानूनी बताया। उन्होंने कहा कि स्टरलिंग बायोटेक लिमिटेड के दफ्तरों में पड़े आयकर छापों में मिली डायरी में उनका नाम सामने आया था। लिहाजा सीबीआई विशेष निदेशक जैसे पद पर उनकी नियुक्ति सही नहीं होगी।
साभार- अमर उजाला