19-Apr-2024

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सत्य की जीत हुई, जबलपुर हाईकोर्ट ने पवई के लोगों को न्याय दिया:- गोपाल भार्गव

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नेता प्रतिपक्ष ने विधायक लोधी को हाईकोर्ट से सज़ा पर रोक लगाने के फैसले को बताया स्वागत योग्य

भोपाल। मध्यप्रदेश  विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री गोपाल भार्गव ने विधायक प्रह्लाद लोधी को जबलपुर हाईकोर्ट से राहत देते हुए उनकी सज़ा पर रोक लगाने के फैसले का स्वागत किया है। उच्च न्यायालय के आदेश के मुताबिक 7 जनवरी 2020 तक उनकी सज़ा पर रोक रहेगी। कोर्ट के इस निर्णय से श्री प्रह्लाद लोधी की विधायकी बरकरार रहेगी।

श्री भार्गव ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से गलत मानसिकता के साथ संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करती आई है। विधायक श्री प्रह्लाद लोधी जी के मामले में भी विधानसभा अध्यक्ष ने निष्पक्षता को दरकिनार करते हुए राजनीति से प्रेरित होकर निर्णय लिया था। विधानसभा सचिवालय ने पवई के लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि को ग़लत तरीक़े से बर्खास्त किया गया था। जबलपुर हाईकोर्ट ने पवई के लोगों को न्याय दिया। पवई के लोगों की बड़ी जीत।

 उन्होंने कहा कि 'पवई विधायक श्री प्रह्लाद लोधी जी को विधानसभा अध्यक्ष ने पहले अपना पक्ष रखने का मौक़ा नहीं दिया गया था। इसलिए हाई कोर्ट ने सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ओर विधानसभा सचिवालय द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय पर भी तल्ख़ टिप्पणी कर नाराजगी व्यक्त की।

श्री भार्गव ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को आज हाईकोर्ट के निर्णय पर संज्ञान लेकर अपने द्वारा विधायक की सदस्यता बर्खास्तगी के फैसले पर आत्ममंथन की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष सदन में समस्त विधायकों के संरक्षक है। उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर निर्णय लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा की पिछले 15 साल सरकार में कभी भी ऐसा मौका नही आया कि विपक्षी दल के विधायकों को लेकर एकतरफा निर्णय लिया। लेकिन कांग्रेस सरकार में जिस तरह सत्ता का दुरुपयोग कर भाजपा विधायकों और कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। विधायक श्री प्रह्लाद लोधी के मामले भी विधानसभा अध्यक्ष द्वारा आनन-फानन में दिया गया निर्णय गलत था। मुझे आशा है कि भविष्य में सरकार के दबाव में विधानसभा अध्यक्ष ऐसी कोई कदम उठाने से बचेंगे।

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