Publish Date:13-Dec-2017 13:01:33
मुंबई: यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. केंद्र सरकार अब यूनिटेक का टेकओवर नहीं कर पाएगी. दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने NCLT के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें यूनिटेक में केंद्र को दस निदेशक नियुक्त करने के आदेश दिए थे. केंद्र सरकार की ओर से AG के के वेणुगोपाल ने कहा कि वह माफी मांगते हैं कि केंद्र को NCLT में यह अर्जी नहीं देनी चाहिए थी. रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस संबंध में केंद्र सरकार को कोर्ट के सामने अपना पक्ष बताना था.
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि आपको नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में जाने से पहले एक बार सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त लेनी चाहिए थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बेहद परेशान करने वाला है कि जब सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई कर रहा है और NCLT आदेश दे रहा है. दरअसल यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट में नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसके तहत केन्द्र सरकार को कंपनी को कंपनी की बागडोर संभालने के लिए कहा गया था. इससे पहले नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल (NCLT) ने रियल एस्टेट कंपनी यूनिटेक को तगड़ा झटका दिया था. शुक्रवार को ट्राइब्यूनल ने सरकार को कर्ज के बोझ तले दबी इस कंपनी के 10 निदेशकों की नियुक्ति करने की अनुमति दे दी थी.
साभार- एनडीटीवी इंडिया