18-Apr-2024

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भारत निर्वाचन आयोग की अनुमति से ही स्थानान्तरण होंगे

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भोपाल : बुधवार, दिसम्बर 26, 2018, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही. एल. कान्ता राव ने बताया कि 26 दिसम्बर 2018 के बाद निर्वाचन आयोग की बिना अनुमति के निर्वाचन से जुड़े अधिकारियों जैसे - जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी का स्थानांतरण राज्य शासन के द्वारा नहीं किया जा सकेगा।

फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का प्रारूप प्रकाशन हुआ

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2019 की अर्हता तिथि के आधार पर फोटो निर्वाचक नामावली के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का प्रारूप प्रकाशन आज 26 दिसम्बर 2018 को राज्य के समस्त 230 विधानसभा क्षेत्रों पर किया गया है। कार्यक्रम अनुसार 26 दिसम्बर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक अभिहीत स्थानों पर दावे-आपत्तियाँ प्राप्त की जायेगी। इस दौरान बीएलओ समस्त मतदान केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे।

मतदान केन्द्रों के युक्तियुक्तकरण के दौरान 274 नवीन मतदान केन्द्र बनाए गए एवं 332 मतदान केन्द्रों को मर्ज किया गया। इस प्रकार वर्तमान में कुल मतदान केन्द्र 65283 हो गए है। वर्तमान प्रारूप निर्वाचक नामावली में 5,04,33,079 मतदाता है जिसमें 2,63,01,300 पुरूष मतदाता, 2,41,30,390 महिला मतदाता एवं 1,389 तृतीय लिंग मतदाता दर्ज है।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा सेवा निर्वाचकों से संबंधित निर्वाचक नामावली अंतिम भाग के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2019 का कार्यक्रम जारी किया है। सेवा निर्वाचकों की नामावली में छुटे हुये नाम सम्मिलित करने और निरसन का कार्य प्रारूप प्रकाशन 26 दिसम्बर 2018 से प्रारंभ हो गया है। प्रारूप प्रकाशन में सेवा निर्वाचकों की संख्या 62,889 है जिसमें पुरूष 61,772 एवं महिला 1,117 है। आवेदनकर्ताओं के आवेदनों को रिकार्ड ऑफिसर/कमान्डेड/संबंधित प्राधिकारी आनलाईन पद्धति से भेजते है। यह आवेदन 26 दिसम्बर 2018 से 25 जनवरी .2019 तक आनलाईन प्राप्त किये जायेंगे। ईआरओ द्वारा इनका निराकरण 18 फरवरी 2019 तक किया जाकर 22 फरवरी 2019 को अंतिम प्रकाशन किया जावेगा।

01 जनवरी 2019 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले सभी पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किया जायेगा। 26 दिसम्बर 2018 से 25 जनवरी 2019 तक प्राप्त समस्त दावे-आपत्तियों का निराकरण 11 फरवरी 2019 तक किया जाकर निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन 22 फरवरी 2019 को किया जावेगा।

निर्वाचक नामावली की सीडी (फोटो रहित) राशि रूपये 100 प्रति विधानसभा क्षेत्र का भुगतान कर संबंधित जिले के जिला निर्वाचन कार्यालय एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर सकते है। नामावली की फोटो सहित मुद्रित प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय एवं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय में नियमानुसार सशुल्क उपलब्ध है।

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