23-Apr-2024

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बदल जाएगा आपको नौकरी पर रखने का नियम

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नई दिल्ली. यूनियन कैबिनेट (Union Cabinet) ने बुधवार को लेबर कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन 2019 (Labour code on inddutrial Relation 2019) को मंजूरी दे दी है. सरकार द्वारा इस मंजूरी के बाद अब कंपनियां किसी भी तय अवधि के लिए फिक्स्ड टर्म (Fixed Term Employment) पर कर्मचारियों को हायर कर सकती हैं. अगर किसी कंपनी में 100 से अधिक कर्मचारी हैं तो इस कंपनी को छंटनी से पहले सरकार से इजाजत लेनी पड़ती है. पुराने कोड में सरकार ने जोड़ा नया प्रोविजन अब सरकार ने नए कोड में 100 कर्मचारियों की सीमा को बरकरार रखा है. लेकिन, साथ में एक नया प्रोविजन जोड़ दिया है. कोई भी कंपनी अपन नोटिफिकेशन के माध्यम से 100 कर्मचारियों की सीमा को घटा या बढ़ा सकती है. दो सदस्यीय ट्राइब्यूनल का भी प्रावधान फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेन्ट का संबंध उन कर्मचारियों से है जिन्हें किसी भी अवधि के हायर किया जा सकता है. यह सीजन और ऑर्डर के आधार पर तीन महीने से लेकर 6 महीने तक का हो सकता है. इस कोर्ड में दो सदस्यीय ट्राइब्यूनल (Tribunal) बनाने का प्रावधान भी किया गया है. पहले इसमें एक सदस्यीय ट्राइब्यूनल ही था. बुधवार को कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा, 'इसका मतलब है कि कर्मचारियों को केवल 6 महीने के लिए भी हायर किया जा सकता है. इससे सभी कर्मचारियों को एक समान अधिकार मिलेगा.' उन्होंने यह भी बताया कि श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा है कि उन्होंने ट्रेड यूनियन के साथ बातचीत में काफी वक्त बिताया है. संसद के शीतकाल सत्र में हो सकता है पेश गौरतलब है कि पिछले साल ही सरकार ने सभी सेक्टर के लिए फिक्स्ड टर्म एंप्लॉयमेन्ट की अनुमति दे दी थी. अभी इसे कोडिफाई किया गया है, जिसके बाद संसद से मंजूरी मिलने के बाद यह कानून बन जाएगा. संभव है कि शीत कालीन सत्र में सरकार इसे बिल को पेश कर सकती है.



साभार- न्‍यूज 18
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