25-Apr-2024

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आधार की अनिवार्यता मामले में सुनवाई पूरी, सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

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नई दिल्ली: आधार की अनिवार्यता को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई अब पूरी हो चुकी है. संविधान पीठ ने मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. पांच जजों की संविधान पीठ ने सभी पक्षों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. पांच जजों का संविधान पीठ तय करेगा कि आधार निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है या नहीं. मामले की सुप्रीम कोर्ट में 38 सुनवाई हुई. 17 जनवरी को आधार की सुनवाई शुरू हुई थी.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और  जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की. आधार पर फैसला आने तक सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के अलावा बाकी सभी केंद्र व राज्य सरकारों की योजनाओं में आधार की अनिवार्यता पर रोक लगाई गई है. इनमें मोबाइल सिम व बैंक खाते भी शामिल हैं.

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कोर्ट में कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में दूसरी सबसे बडी सुनवाई है. इससे पहले 1973 में मौलिक अधिकारों को लेकर केशवानंद भारती केस की सुनवाई करीब पांच महीने चली थी.

साभार- एनडीटीवी खबर

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