Publish Date:12-Oct-2019 00:38:41
जयपुर. राजधानी जयपुर की एडीजे-17 कोर्ट ने शुक्रवार को 22 साल पुराने ट्रेन चेन पुलिंग के मामले में अभिनेता से नेता बने सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर को बड़ी राहत प्रदान की है. 1997 में आई एक फिल्म की शूटिंग के दौरान चेन पुलिंग के मामले में रेलवे कोर्ट (Railway Court) की ओर से दोनों के खिलाफ तय आरोपों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. रेलवे कोर्ट ने 17 सितम्बर को रेलवे एक्ट की धारा 141, 145, 146 और 147 में आरोप तय किए थे.
इन आरोपों के खिलाफ दोनों ने रिवीजन याचिका दायर की थी. इस याचिका पर सुनवाई के बाद एडीजे-17 कोर्ट जज पवन कुमार ने अपने फैसले में कहा कि रेलवे कोर्ट ने उन्हीं धाराओं में आरोप तय किए जिन्हें 2010 में सेशन कोर्ट खारिज कर चुका है. वहीं दोनों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है. इस मामले में अधिवक्ता एके जैन ने दोनों की ओर से पैरवी की.
अजमेर डिविजन में खींची थी ट्रेन की चेन
फिल्म की शूटिंग के दौरान यह ट्रेन चेन पुलिंग की घटना हुई थी. राजस्थान के अजमेर डिविजन के नरेना रेलवे स्टेशन पर 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चेन खींची गई थी जिसके चलते ट्रेन करीब 25 मिनट तक ट्रेन लेट हुई. इसे लेकर अभिनेता सनी देओल और अभिनेत्री करिश्मा कपूर पर रेलवे एक्ट की धारा 141 (अनावश्यक रूप से एक ट्रेन में संचार के साधनों के साथ हस्तक्षेप), धारा 145 (नशा करके उपद्रव), धारा 146 (रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना) और धारा 147 (अनधिकृत प्रवेश करना) के उल्लंघन के आरोप लगाए गए.
रेलवे ने भेजा था समन, सनी और करिश्मा ने दायर की पिटीशन
रेलवे एक्ट के तहत लगाए गए आरोपों में सनी और करिश्मा के साथ ही स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह को भी आरोपी बनाया गया. इसी केस में हाल ही में कोर्ट ने तीन गवाहों को जमानती वारंट के साथ 24 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई के लिए समन भेजा था. उधर, सनी और करिश्मा दोनों की ओर से रेलवे कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली एक पिटीशन, सेशन कोर्ट में दायर कर दी थी.
साभार- न्यूज 18