Publish Date:28-May-2020 23:17:18
राजकाज न्यूज, भोपाल
राज्य शासन के वाणिज्यिक कर विभाग ने पिछले दिनों प्रदेश में मदिरा एवं भाग लायसेंस दुकानों को कई प्रतिबंधों अंतर्गत संचालित करने के निर्देश एक परिपत्र के माध्यम से दिये थे। लेकिन इसका इन दुकानों अथवा ठेकों का संचालन करने वालों ने विरोध किया था और दुकानों का संचालन करने से इंकार कर दिया था। साथ ही उच्च न्यायालय की शरण भी ली थी। न्यायालय ने भी इस पर से राज्य सरकार को कुछ निर्देश दिये थे।
राज्य सरकार ने आज कलेक्टर्स को पत्र लिखकर देशी- विदेशी मदिरा तथा भंग एवं भागघोटा दुकानें खोलने के संबंध में अपने प्रतिबंधों को लगाने का आदेश समाप्त कर दिया है। साथ ही निर्देश दिये है कि जिला स्तर पर व्यवस्थित रूप से इन दुकानों का संचालन किया जाए।
राज्य शासन ने दुकानों का संचालन भारत शासन के गृह मंत्रालय तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी एसओपी एवं निर्देशों का पालन करने की हिदायत भी दी हैं।