Publish Date:13-Mar-2019 21:50:03
भोपाल : बुधवार, मार्च 13, 2019, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया कि अब तकलोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये केन्द्रीय सुरक्षा बलों की 13 कंपनियाँ प्रदेश को मिली हैं। इनमें 9 कम्पनियाँ सीआरपीएफ एवं 4 सीआईएसएफ की हैं। इन कम्पनियों को 15 मार्च तक छिंदवाड़ा, सतना, रीवा, बालाघाट, मंडला, भोपाल, मुरैना, भिण्ड, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, इंदौर एवं उज्जैन जिलों में निर्वाचन कार्य के लिये तैनात किया जायेगा।
केन्द्रीय सुरक्षा बल का प्रयोग मुख्यत: फ्लेग मार्च, एरिया डॉमिनेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, वल्नरेबल क्षेत्र भ्रमण कार्य के लिये किया जायेगा।
केन्द्रीय सुरक्षा बल पूर्व से प्रदाय करने का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन के लिये भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आमजन के विश्वास को मजबूत करना है।
प्रिन्टिग नियमों का उल्लंघन होने पर सजा और जुर्माने का प्रावधान : श्री कौल
संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कौल ने प्रिन्टिंग प्रेस संचालकों और मालिकों की बैठक में निर्देश दिये कि लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिये आदर्श आचरण संहिता लागू होने के साथ ही देश की अखण्डता को प्रभावित करने वाली और धार्मिक भावनाएँ भड़काने वाली बातें तथा किसी जाति, संप्रदाय, वर्ग और व्यक्ति के विरूद्ध कोई भी व्यक्तिगत बातें न छापी जायें। राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिये छपने वाले पेम्फलेट, पोस्टर, बैनर के लिये छापने के पहले लिखित में आवेदन लें और प्रिन्टिंग सामग्री पर मुद्रक, प्रकाशक का नाम और संख्या का अनिवार्यता से उल्लेख किया जायें। ऐसी किसी भी प्रकार की राजनैतिक प्रचार-प्रसार सामग्री न छापी जायें, जिस पर प्रकाशक, संख्या का उल्लेख न हों।
कोई भी व्यक्ति तब तक निर्वाचन पेम्फलेट, पोस्टर मुद्रण या मुद्रित नहीं करवायेगा, जब-तक प्रकाशक की पहचान, घोषणा तथा उनके द्वारा हस्ताक्षरित हों और जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो, द्वारा सत्यापित न हो ।
दस्तावेज मुद्रण के बाद उचित समय पर मुद्रित दस्तावेज की एक प्रति घोषणा की एक प्रति के साथ भेजी जाये। यदि राज्य की राजधानी में दस्तावेज मुद्रित हुआ है, तो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा जिले के जिले में मुद्रित हुआ है, तो जिला निर्वाचन अधिकारी को मुद्रित दस्तावेज उपलब्ध कराया जाये। निर्वाचन पेम्फलेट, पोस्टर पर धर्म, वंश, जाति समुदाय, भाषा, विरोधी के चरित्र हनन या उसके संबंध में अपील मुद्रित न की जाये।
नियमों का उल्लंघन होने पर छ: माह का कारावास और 2000 रुपये तक जुर्माना या दोनों से दण्डनीय होगा। प्रिन्टिंग प्रेस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क (2) के तहत मुद्रण सामग्री मुद्रित कर तीन दिवस के अन्दर प्रकाशक को भेजना होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर प्रिन्टिंग प्रेस का लायसेन्स भी निरस्त किया जा सकता है। किसी भी निर्वाचन पेम्फलेट, पोस्टर के मुद्रण का काम शुरू करने से पहले मुद्रक आयोग द्वारा निर्धारित अनुबंध 'क' में धारा 127 क (2) के अनुसरण में प्रकाशक से घोषणा प्राप्त करेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी या जिला दण्डाधिकारी को, जैसा भी मामला हो, भेजते समय प्रिन्टर द्वारा प्रमाणीकरण किया जायेगा। प्रिन्टर सामग्री मुद्रित करते समय तीन दिवस के अन्दर इसकी चार प्रतियाँ तथा प्रकाशक से प्राप्त घोषणा प्रस्तुत करेगा। मुद्रित सामग्री की घोषणा के साथ प्रिंन्टिग कागज और दस्तावेज का ब्यौरा आयोग द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा 'ख' में देना होगा।
ईव्हीएम क्रय अनुशंसा समिति गठित
राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी नगरीय निकायों और अधिकाधिक त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन 2019-20 ईव्हीएम से कराये जाने के लिये ईव्हीएम क्रय करने हेतु प्राप्त प्रस्ताव का परीक्षण कर अनुशंसा के लिये समिति गठित की है। अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन को समिति का अध्यक्ष तथा सचिव मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोगको सदस्य सचिव बनाया गया है। अन्य सदस्यों में सचिव वित्त, प्रबंध संचालक एमपीएसडीडीसी तथा अतिरिक्त प्रबंध संचालक एमपी-टीआरआईएफएसी शामिल हैं।