20-Apr-2024

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शहला मसूद हत्याकांड में 4 को उम्रकैद, 1 बरी

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इंदौरः शहला मसूद हत्याकांड में फैसला सुनाते हुए सीबीआई की कोर्ट ने 4 आरोपियाें काे उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसमें जाहिदा परवेज, सबा फारुखी, शाकिब और ताबिश शामिल हैं। सरकारी गवाह इरफान को क्षमादान दिया गया है। सीबीआई कोर्ट इस मामले में पिछले 10 दिन से आरोपियों और सीबीआई की ओर से अंतिम बहस सुन रही थी। आरटीआई कार्यकर्ता शहला मसूद की 16 अगस्त 2011 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

उसका शव भोपाल के कोहेफिजा स्थित घर के बाहर कार में पड़ा मिला था। सीबीआई ने भोपाल की जाहिदा परवेज, सबा फारूकी के साथ शाकीब डेंजर, ताबिश और इरफान को आरोपी बनाया था। इस दौरान इरफान सरकारी गवाह बन गया था। सीबीआई ने केस में 80 से ज्यादा गवाहों के बयान कराए। तत्कालीन विधायक ध्रुवनारायण सिंह और सांसद तरुण विजय के नाम भी इस केस में सामने आए थे।

आपको पता होगा कि शहला को मारने की सुपारी देने का आरोप जाहिदा परवेज नाम की एक महिला पर लगा था. साकिब और जाहिदा सीबीआई की हिरासत में हैं. जांच एजेंसी के मुताबिक जाहिदा परवेज के कहने पर साकिब ने ही कानपुर के हत्यारों को भोपाल बुलाकर शहला की हत्या करवाई. जाहिदा पर आरोप था कि उसने शहला हत्याकांड की साजिश सौतिया डाह के चलते रची, क्योंकि इस आरटीआई कार्यकर्ता की कथित नजदीकियां भोपाल के तत्कालीन बीजेपी विधायक ध्रुवनारायण सिंह से लगातार बढ़ती जा रही थीं.

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