Publish Date:15-Feb-2019 22:14:56
भोपाल : शुक्रवार, फरवरी 15, 2019, राज्य सरकार ने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन के कार्यकलापों के संबंध उपलब्ध करवाई गई रिपोर्ट के आधार पर धारा 52 लागू करने का निर्णय लिया है। उच्च शिक्षा मंत्री श्री जीतू पटवारी ने उपलब्ध रिपोर्ट के संदर्भ में निर्देश दिये थे। राज्य सरकार ने विचारोपरांत मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (क्र.22 1973) की धारा 52 की उपधारा (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की तृतीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट उपान्तरणों के अध्यधीन रहते हुए धारा, उक्त अधिनियम की धारा 13,14,20, 40, 45,48 ,54 और 67 के उपबंध विश्वविद्यालय के हित में समीचीन मानते हुए विक्रम विश्वविद्यालय में इन्हें 15 फरवरी से लागू किये जाने की अधिसूचना आज जारी कर दी है।