Publish Date:17-Feb-2019 13:56:35
भोपाल : 17 फरवरी 2019, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ. सुदाम खाडे ने विधानसभा सत्र के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्धेनजर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी कर दिया है जो 18 फरवरी से 21 फरवरी तक विभिन्न क्षेत्रों में लागू रहेगा।
जारी आदेश के मुताबिक उल्लेखित क्षेत्र में पांच या उससे अधिक व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई व्यक्ति किसी जुलूस- प्रदर्शन का न तो निर्देशन करेगा और न उसमें भाग लेगा तथा न ही कोई सभा आयोजित की जायेगी। आदेश में यह साफ कर दिया गया है कि सत्र के दौरान कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर शस्त्र, लाठी, डंडा, भाला, पत्थर, चाकू या अन्य धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा जिसके चलते शिक्षण संस्थाओं, होटल, दुकान, उद्योग और सार्वजनिक या निजी सेवाओं पर विपरीत असर पड़ता हो। प्रभावित क्षेत्र में धरना, पुतला दहन या किसी तरह के आंदोलन की सख्त मनाही की गई है।
यह आदेश 18 फरवरी से 21 फरवरी 2019 तक प्रात: 6.00 से रात 12.00 बजे के बीच लिली टॉकीज से रोशनपुरा मार्ग, बाणगंगा से राजभवन और जनसम्पर्क संचालनालय की ओर प्रवेश करने वाले मार्ग, पुराने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा होते हुए पुराना जेल मार्ग, स्लाटर हाउस रोड मैदामिल से बोर्ड आफिस चौराहा, झरनेश्वर मंदिर चौराहा से ठंडी सड़क, 74 बंगले के ऊपर वाली सड़क से होते हुए रोशनपुरा चौराहा में लागू रहेगा। नवीन विधानसभा क्षेत्र से राजभवन क्षेत्र, रोशनपुरा चौराहा से पत्रकार भवन, राजभवन की ओर जाने वाले सभी रास्तों, विधायक विश्रामगृह के सामने वाला मार्ग पुराना पुलिस अधीक्षक कार्यालय से सब्बन चौराहा होते हुए पुरानी जेल का समस्त क्षेत्र, मैदा मिल सड़क के ऊपर का पूरा क्षेत्र, बोर्ड आफिस चौराहा, झरनेश्वर मंदिर, गुलाब उद्यान, 74 बंगला एवं पत्रकार भवन के नवीन विधानसभा की ओर पहुंचने वाले मार्ग, विंध्याचल, सतपुड़ा, वल्लभ भवन तथा अरेरा एक्सचेंज क्षेत्र, ओमनगर और वल्लभ नगर का समस्त झुग्गी क्षेत्र धारा 144 के तहत जारी आदेश का प्रभाव क्षेत्र माना जायेगा। आदेश डयूटी पर कार्यरत कर्मचारियों-अधिकारियों पर लागू नहीं होगा। शवयात्रा या बारात भी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।