20-Apr-2024

 राजकाज न्यूज़ अब आपके मोबाइल फोन पर भी.    डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लीक करें

सेबी द्वारा मै. वाया बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड की गतिविधियाँ प्रतिबंधित

Previous
Next

भोपाल : सोमवार, नवम्बर 26, 2018, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा मै. वाया बिल्डर्स एण्ड डेवलपर्स प्रायवेट लिमिटेड (पूर्व में यह विनायका एच एण्ड एच प्रोपर्टी मेकर्स प्रायवेट लि. के नाम से जानी जाती थी) को दिनांक 9 नवम्बर 2018 को कारण बताओ सूचना पत्र सह अंतरिम आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के अंतर्गत कम्पनी की गतिविधियों को प्रतिबंधित किया गया है।

आयुक्त संस्थागत वित्त डॉ. मनोज गोविल ने बताया है कि कम्पनी द्वारा अपने पूर्व निवेशकों से अपनी मौजूदा योजनाओं में किसी प्रकार की नई राशि एकत्रित नहीं की जायेगी। कम्पनी द्वारा किसी प्रकार की नवीन स्कीम/योजना जारी नहीं की जायेगी और न ही कोई नई कम्पनी/फार्म प्रारम्भ करते हुए राशि एकत्रित की जायेगी। कम्पनी द्वारा सीधे अथवा परोक्ष रूप से एकत्र की गई राशि से अर्जित सम्पत्ति को बेचा जायेगा अथवा हस्तांतरित किया जायेगा। कम्पनी द्वारा आम जनता से एकत्रित की गई राशि, जो कि बैंक खाते में जमा है अथवा कम्पनी की कस्टडी में है, को डायवर्ट नहीं किया जायेगा। कम्पनी द्वारा अपनी मौजूदा योजनाओं के माध्यम से एकत्रित की गई राशि से अर्जित सम्पत्तियों की सूची तत्काल सेबी को उपलब्ध कराई जायेगी।

सेबी द्वारा कम्पनी को वांछित सम्पूर्ण जानकारी दस्तावेजों सहित उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। सेबी ने लगाये गये प्रतिबंधों से प्रदेश के आम नागरिकों के संज्ञान में आते हुए सचेत किया है कि उक्त कम्पनी के साथ किसी भी प्रकार के संव्यवहार करने के पूर्व सेबी उपरोक्त आदेश का ध्यान रखें।

Previous
Next

© 2012 Rajkaaj News, All Rights Reserved || Developed by Workholics Info Corp

Total Visiter:26567633

Todays Visiter:2726