Publish Date:16-Feb-2018 14:38:09
दशकों से चल रहे कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने कहा कि कर्नाटक को 14.75 टीएमसी पानी दिया जाए. जबकि तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी मिलेगा. यानी तमिलनाडु का 15 टीएमसी पानी घटा दिया गया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी राज्य का पानी या नदी पर कोई हक़ नहीं होगा.
आपको बता दें कि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ ने पिछले साल 20 सितम्बर को कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल की तरफ से दायर अपील पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था. कर्नाटक दावा करता है कि ब्रिटिशर्स के जमाने में कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर दोनों राज्यों के बीच जो समझौता हुआ, उसमें उसके साथ न्याय नहीं हुआ क्योंकि इस समझौते में उसे उसका पानी का उचित हिस्सा नहीं दिया गया. कर्नाटक यह भी कहता आया है कि वह नदी के बहाव के रास्ते में पहले पड़ता है इसलिए उसका जल पर पूरा अधिकार बनता है. तमिलनाडु का मानना है कि उसे समझौते के मुताबिक, कावेरी जल का उतना ही हिस्सा मिलते रहना चाहिए. उसे कावेरी जल की अधिक मात्रा की जरूरत है क्योंकि खेती के लिए किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है.
फिल्मस्टार से नेता बने कमल हासन ने कहा है कि हमें पानी बचाने पर ज़ोर देना चाहिए. उन्होंने कहा "तमिलनाडु और कर्नाटक को मिलकर काम करना चाहिए, तभी हम नदी को जोड़ने जैसे परियोजनाओं के बारे में सोच सकते हैं. जो लोग भी इस फैसले से राजनीतिक फायदा उठाने की बात कर रहे हैं वो गलत है. भले ही हमें कम पानी दिया गया है, लेकिन हमें उसे बचाने के तरीकों को खोजना होगा'
DMK के कार्यकारी अध्यक्ष एम.के. स्टालिन ने कहा है कि उनके राज्य के साथ धोखा हुआ है. उन्होंने कहा " मैं मुख्यमंत्री पलानीस्वामी से आग्रह करता हूं कि किसानों के साथ सभी दलों की एक बैठक करे''
भले ही दक्षिण अफ्रीका के शहर कैपटाउन को दुनिया का सबसे सूखा शहर कहा जाता हो. लेकिन इस सूची में बेंगलुरु भी काफी पीछे नहीं है. BBC में प्रकाशित एक लेख में पानी की कमी का खतरा झेलने वाले वाले 11 शहरों की लिस्ट में बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कर्नाटक को ज़्यादा पानी मिलेगा यानी बेंगलुरु ये अच्छी खबर है.
भले ही दक्षिण अफ्रीका के शहर कैपटाउन को दुनिया का सबसे सूखा शहर कहा जाता हो. लेकिन इस सूची में बेंगलुरु भी काफी पीछे नहीं है. BBC में प्रकाशित एक लेख में पानी की कमी का खतरा झेलने वाले वाले 11 शहरों की लिस्ट में बेंगलुरु दूसरे नंबर पर है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब कर्नाटक को ज़्यादा पानी मिलेगा यानी बेंगलुरु ये अच्छी खबर है.
एक बार फिर से आपको बता दें कि कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. फैसले के तहत तमिलनाडु को मिलने वाले पानी की मात्रा को घटा दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि तमिलनाडु को 177.25 TMC पानी दिया जाए. जबकि कर्नाटक को 14.75 टीएमसी ज्यादा पानी मिलेगा.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया इस फैसले से बेहद खुश है. राज्य में इस साल विधानसभा चुनाव है और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से सिद्धारमैया की सरकार को फायदा मिल सकता है.
DMK के सांसद टीकेएस इलानगोवन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हैरानी जताई है. उन्होंने कहा '' इस फैसले के लिए AIDMK ज़िम्मेदार है. वे अपने राजनीतिक फायदे के लिए सब कुछ खराब कर देते हैं. द्रमुक ने सही तरीके से मामला उठाया लेकिन AIDMK ने इस पर ठीक तरीके से काम नहीं किया. ये फैसला हमारे लिए एक बड़ा झटका है क्योंकि हमने हमेशा कम से कम 1 9 2 TMC पानी मांगा था.''
तमिलनाडु को पहले 192 TMC पानी मिलता था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसे 177 TMC पानी दिया जाएगा. जबकि कर्नाटक को 14 TMC अतिरिक्त पानी मिलेगा. वहीं केरल (30 TMC) और पुडुचेरी (7 TMC) को पहले की तरह पानी आवंटित किया जाता रहेगा.
कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जताई है. उन्होंने कहा है कि फैसले से कर्नाटक में खुशी की लहर दौड़ उठी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल बोर्ड बनाने का फैसला किया है. बोर्ड पानी के बंटवारे पर ध्यान रखेगी. जिससे कि हर किसी को समय पर पानी मिलता रहा. सुप्रीम कोर्ट में मौजूद कर्नाटक के वकील ने कहा है कि इस फैसले से बेंगलुरु को काफी फैयदा होगा. फिलहाल बेंगलुरु में पानी की भारी कमी है.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर बेंगलुरु में कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं. बेंगलुरु के पुलिस कमिश्नर के मुताबिक़, 15000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है. इसके अलावा कर्नाटक राज्य के पुलिस कर्मी और अन्य सुरक्षाबालों को भी तैनात किया गया है.
कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगले 15 साल तक लागू रहेगा. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस इस पर विचार कर सकता है.
तमिलनाडु को मिलने वाला पानी 15TMC घटाया, कर्नाटक को फायदा
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फैसला लागू करना केंद्र सरकार का काम है. साथ ही कोर्ट ने कहा है कि तमिलनाडु को 177.25 टीएमसी पानी दिया जाए. अदालत ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि इसके फैसले के बाद ही कोई पक्ष कावेरी से जुड़े मामले पर गौर कर सकता है.
कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल या नदी पर किसी राज्य का अधिकार नहीं होगा. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक को अतिरिक्त 14.75TMC पानी मिलेगा
साभार- न्यूज 18