20-Apr-2024

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SC ने तेजस्वी यादव पर लगाया 50 हजार का जुर्माना, कहा- खाली करना होगा बंगला

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बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बंगला विवाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका को खारिज करते हुए उनपर 50 हजार जुर्माना भी लगा दिया है. आपको बता दें कि पटना हाईकोर्ट से याचिका खारिज होने के बाद तेजस्वी यादव ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

इससे पहले पटना हाई कोर्ट ने बिहार विधानसभा में विपक्षी नेता तेजस्वी यादव पर दायर अपील खारिज करते हुए उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया था.

दरअसल बिहार सरकार ने तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री से हटने के बाद उन्हे 5 देशरत्न  मार्ग पर स्थित सरकारी बंगला को खाली का आदेश दिया था. इस आदेश को तेजस्वी ने याचिका दायर कर चुनौती दी लेकिन एकल पीठ ने राज्य सरकार के आदेश को सही ठहराया था.

बताते चलें कि तेजस्वी यादव पटना के 5 देशरत्न मार्ग पर स्थित उस बंगले में रहते हैं जो डिप्टी सीएम के लिए चिन्हित किया गया है. जब वे बिहार के डिप्टी सीएम थे तो उस हैसियत से उन्हें ये बंगला दिया गया था.

लेकिन हाल में बिहार सरकार ने बंगला खाली करने को कह दिया है. दूसरा तथ्य ये है कि फिलहाल प्रदेश के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी हैं और वे एक पोलो रोड में आवंटित बंगले में रहते हैं. ये वो बंगला है जो नेता प्रतिपक्ष के लिए चिन्हित किया गया है.

साभार- न्‍यूज 18

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