26-Apr-2024

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साध्वी प्रज्ञा की उम्मीदवारी पर नहीं लगेगी रोक, EC ने ठुकराई कांग्रेस नेता के भाई की मांग

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भोपाल से बीजेपी उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी पर रोक लगाने से चुनाव आयोग ने इनकार कर दिया है. चुनाव आयोग ने कहा कि कानून के तहत साध्वी प्रज्ञा के चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती है. दरअसल, कांग्रेस नेता के भाई तहसीन पूनावाला ने प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए चुनाव आयोग से मांग की थी.

तहसीन पूनावाला की शिकायत पर चुनाव आयोग ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किसी भी मामले में दोषी नहीं है. उनपर कोई भी दोष साबित नहीं हुआ है. आयोग ने कहा कि कानून के मुताबिक, दोष सिद्ध होने पर चुनाव न लड़ने का प्रावधान है. न की आरोपी होने पर चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी पर रोक लगाई जा सकती.

बता दें कि तहसीन पूनावाला महारष्ट्र कांग्रेस के सचिव शहजाद पूनावाला का भाई है. तहसीन पूनावाला ने कहा है कि साध्वी के खिलाफ आतंकवादी घटनाओं में लिप्त होने का मामला चल रहा है, वे जमानत पर बाहर हैं, ऐसे में उनके चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए. पूनावाला ने साध्वी प्रज्ञा की भोपाल संसदीय क्षेत्र से उम्मीदवारी पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग से हस्तक्षेप की मांग की थी.

तहसीन पूनावाला ने चुनाव आयोग को पत्र में लिखा, 'इस पत्र को मेरी ओर से शिकायत पत्र माना जाए. मैं चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि 17 अप्रैल 2019 को बीजेपी ने भोपाल संसदीय क्षेत्र से मालेगांव ब्लास्ट के मुख्य आरोपियों में से एक प्रज्ञा सिंह ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है. यह बताना जरूरी है कि महाराष्ट्र की एंटी टेररिज्म स्क्वाड(एटीएस) ने 29 सितंबर 2008 को हुए मालेगांव ब्लास्ट में साध्वी प्रज्ञा को मुख्य षड्यंत्रकारी माना है. इस ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई थी वहीं 101 लोग घायल हो गए थे.

साभार- न्‍यूज 18

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