Publish Date:25-Feb-2020 23:17:49
सरकारी कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। आज केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश के 6 लाख से अधिक पेंशनर्स को राहत दी है। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी Pension Scheme पेंशन योजना के तहत Pension commutation पेंशन कम्युटेशन बहाल करने के EPFO के फैसले को लागू कर दिया है। इससे लाखों Pensioners पेंशनर्स को लाभ होगा। इस योजना के तहत व्यक्ति Pension Fund पेंशन फंड में से पहले ही आंशिक राशि निकाल लेते हैं और इसके बाद उन्हें अगले 15 साल तक घटी हुई पेंशन राशि का भुगतान किया जाता था। सरकार के ताजा फैसले के बाद अब पेंशनर्स को 15 वर्ष की अवधि पूरी होने पर पेंशन की पूरी राशि का भुगतान किया जाएगा।
पेंशन बहाली के लिए जारी हुई थी अधिसूचना
श्रम मंत्रालय ने गत 20 जनवरी को उन सभी पेंशनर्स की पेंशन बहाली के संबंध में अधिसूचना जारी की थी जिन्होंने 25 सितंबर 2008 तक की अवधि तक अथवा इससे पहले पेंशन कम्युटेशन का विकल्प लिया था। इस संबंध में EPFO द्वारा EPS यानी Employee Pension Scheme कर्मचारी पेंशन योजना के प्रावधानों को संशोधित किया गया है। निश्चित ही इस निर्णय से ऐसे लाखों पेंशनर्स लाभान्वित होंगे जो उक्त अवधि 25 सितंबर, 2008 अथवा उसके पहले रिटायरमेंट के वक्त अपने पेंशन फंड से एक साथ सारी राशि निकाल चुके थे। EPFO ने बीच में पेंशन कम्युटेशन से जुड़े सारे प्रावधान वापस ले लिए थे लेकिन अब सरकार ने इस सुविधा को लागू कर दिया है।
क्या है कम्युटेशन स्कीम Pension commutation Scheme
कम्युटेशन योजना के तहत कर्मचारी को 15 वर्ष की मासिक पेंशन का एक तिहाई पैसा रिटायरमेंट के वक्त एक साथ दिया जाता है। 15 वर्ष पूरे होने के बाद पेंशनर्स को पेंशन की पूरी राशि मिलती है। पिछले साल अगस्त 2019 में EPFO की निर्णायक संस्था Central Board of Trustees ने देश के करीब 6.3 लाख पेंशनर्स के लिए इस कम्युटेशन योजना को बहाल करने का निर्णय लिया था। आज सरकार ने इसे लागू करना तय किया है। EPS-95 (Employees' Pension Scheme 1995) में संशोधन के लिए EPFO से संबंधित एक कमेटी ने पेंशन कम्युटेशन नियमों में परिवर्तन के लिए सिफारिश की थी।
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