19-Apr-2024

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मोडगेज सम्पत्ति की जानकारी देने के संबंध में रेरा हुआ सख्त

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बिल्डरों को देना होगा कम्पनी की सम्पत्ति की जानकारी
जानकारी न देने पर पंजीकरण किया जाएगा निरस्त


भोपाल- 14 अक्टूबर 2019, रेरा प्राधिकरण में पंजीकृत परियोजनाओं के बिल्डरों को पत्र भेजकर मोडगेज तथा कम्पनी की सम्पत्ति की जानकारी 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराने को कहा हैं। ऐसा न करने पर परियोजना को निलंबित करने के साथ ही निरस्त भी किया जाएगा। प्राधिकरण के आदेशानुसार प्रोजेक्ट के लिये संबंधित नगर पालिका परिसर, नगर पालिक निगम एवं संबंधित ग्राम पंचायत आदि में नियमों के अनुरूप फ्लैट, बंगला तथा प्लॉट मोडगेज की गई सम्पत्ति की प्रमाणित प्रति रेरा के नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराने को भी कहा गया हैं।

रेरा प्राधिकरण ने सम्प्रवर्तक द्वारा उपयोग में लिया जा रहा कपंनी कार्यालय यदि स्वामित्व का है तो उस सम्पत्ति के कागजात एवं सम्प्रवर्तक के व्यक्तिगत सम्पत्ति के अन्य दस्तावेज भी रेरा को नोटिस प्राप्ति के 15 दिवस के अंदर उपलब्ध कराना होगा।

प्राधिकरण के आदेशानुसार चाहे गये पंजीकृत परियोजना सम्पत्ति के दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में सम्प्रवर्तक किसी प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां नहीं कर सकेंगे। रेरा द्वारा इसके बाद संबंधित बिल्डर को पुन: नोटिस जारी किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये नोटिस का उत्तर 15 दिवस के अंदर प्राप्त नहीं होने की स्थिति में सख्त कार्यवाही की जावेगी।

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