16-Apr-2024

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प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा एवं कमिश्नर भोपाल से सात दिन में प्रतिवेदन मांगा

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मानवीय सर्जिकल ट्रायल पर आयोग ने लिया संज्ञान

मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष माननीय न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्र कुमार जैन ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में गले के कैंसर से ग्रसित एक वृद्ध महिला का संविदा पर नियुक्त डाॅक्टर एवं अन्य डाॅक्टर द्वारा कथित रूप से मानवीय सर्जिकल ट्रायल किये जाने के मामले में संज्ञान लिया है। माननीय न्यायमूर्ति श्री जैन ने इस संबंध में प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग एवं कमिश्नर भोपाल संभाग से सात दिन में प्रतिवेदन मांगा है।
   

उल्लेखनीय है कि आयोग को 18 सितम्बर, 2018 को बंद लिफाफे में एक आवेदन प्राप्त हुआ। आवेदन में भोपाल के इब्राहिमपुरा निवासी एक विधि छात्र (आवेदक) श्री शशांक जैन ने आयोग को हमीदिया अस्पताल भोपाल में जटिल अंतिम चरण के हेड एवं नेक कैंसर से ग्रसित एक वृद्ध महिला का बिना शैक्षणिक अर्हताओं व प्रशिक्षण प्राप्त (इंडियन मेडिकल कांउसिल एक्ट, 1956 के तहत) संविदा पर नियुक्त जूनियर डाॅक्टर एवं अन्य डाॅक्टर द्वारा मानवीय सर्जिकल ट्रायल कर मरीज के मानवीय एवं मौलिक अधिकारों का हनन करने की सूचना देकर आयोग से स्वमेव संज्ञान लेने का आग्रह किया गया। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में यह भी लेख किया गया कि इस पूरे मामले की मेडिकल विषय विशेषज्ञों से जांच कराई जाये, परन्तु इस जांच में मेडिकल काॅलेज के डीन एवं सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष का अभिमत नहीं लिया जाये, क्योंकि सर्जिकल ट्रायल इन्हीं के संरक्षण में संपादित हुई है एवं ये जांच को प्रभावित कर सकते हैं।

शशांक जैन का आवेदन मिलते ही आयोग द्वारा 18 सितम्बर को ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया और आयोग के अनुसार यदि आवेदक के आवेदन में दर्शाये गये सभी तथ्य सही हैं, तो निश्चित रूप से यह एक बेहद गम्भीर एवं संवेदनशील मामला है तथा मरीज के जीवन को संकटापन्न स्थिति में लाने का एक घृणित अपराध भी है। चूंकि राज्य शासन द्वारा संभाग स्तर पर कमिश्नर को मेडिकल काॅलेजेस पर पर्यवेक्षण का अधिकार दिया गया है, अतः आयोग द्वारा प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल एवं कमिश्नर, भोपाल को आवेदन फैक्स एवं डाक से भेजकर अगले सात दिन में प्रतिवेदन मांगा गया है। 

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