Publish Date:08-Mar-2019 23:51:09
भोपाल : शुक्रवार, मार्च 8, 2019, राज्य शासन द्वारा छिन्दवाड़ा जिले की नगर पालिका परिषद, परासिया की अध्यक्ष सुश्री गीता यादव को वित्तीय अनियमितताओं का दोषी मानते हुए तत्काल अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी आदेश में सुश्री यादव को अगली पदावधि में किसी समिति के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पद धारण करने के लिये अयोग्य घोषित किया गया है। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 41क के अंतर्गत की गई है।