राजकाज न्यूज, भोपाल
राज्य की शिवराज सरकार ने पीओएस मशीन के जरिये भुगतान के संबंध में बैंकों एवं व्यापारियों के मध्य निष्पादित होने वाले अनुबंधों पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदाय करने के प्रस्ताव को हरी झण्डी दे दी। इसी के साथ अध्यापकों की संविलियन नीति को भी मंजूरी दी गयी। कैबिनेट बैठक में मप्र राज्य सहकारी तिलहन संघ के कर्मचारियों और अधिकारियों के अन्य विभागों में संविलियन की योजना की अवधि बढ़ाने पर भी चर्चा हुई।
ये निर्णय भी लिये गये-
राज्य प्रसाशनिक सेवा के रिटार्यड अधिकारी और तत्कालीन शाजापुर डिप्टी कलेक्टर आर के नागराज के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही
मेडिको लीगल संस्थान भोपाल के सेवानिवृत जूनियर फारेंसिक स्पेशलिस्ट ,डॉ विमल कुमार शर्मा की संविदा नियुक्ति
पीओएस मशीन के जरिये भुगतान के संबंध में बैंकों एवं व्यापारियों के मध्य निष्पादित होने वाले अनुबंधों पर स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदाय करने
निगम द्वारा दिए गए अंतर कार्पोरेट डिपॉजिट के एक मुश्त (One time settlement)समझौता हेतु पुनरीक्षित नीति
मप्र राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ में कार्यरत सेवायुक्तो का किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग में संविलियन
मप्र राज्य कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक/जिला कृषि ग्रामीण एवं विकास बैंक के कंर्मचारियो की अन्य सहकारी संस्थान/बैंक में संविलियन किये जाने हेतु लागू की गई संविलयन योजना की समयवृद्धि
मप्र सड़क विकास निगम के अंतर्गत बीओटी,बीओटी(टोल+एन्युटी)एवं ओमोटी मार्गो मार्गो पर भारत सरकार द्वारा नोटबंदी के कारण टोल नाको पर टोल फ्री करना