Publish Date:08-Jan-2018 10:59:46
साइबर क्राइम पुलिस भोपाल में फरियादिया ने बताया कि उनकी पुत्री /पीड़िता के अश्लील फोटो गाॅव में व्हाटस्अप ग्रुप में वायरल हो रहे है। प्रकरण में प्रथम दृष्टया अपराध धारा 67 आईटी एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया गया। दौराने विवेचना ग्राम के आरोपी दीपक पिता देवीसिंह लोधी को चिन्हित किया गया एवं उसकी गिरफतारी कर अपराध में प्रयुक्त मोबाईल/मेमोरी कार्ड की जप्ती की गई।
प्रकरण में पीड़िता द्वारा साइबर पुलिस को बताया गया कि रिश्तेदार के यहाॅ रहकर पढ़ाई कर रही है, इस वर्ष 2017 के गर्मियों में माह जून की बात है वह अपने निवास ग्राम ढीकरी में गई थी, उस समय उसके माईक्रोमेक्स कंपनी मोबाईल में पैटर्न लाॅक लग गया था, जिसको खुलवाने हेतु पड़ोस में रहने वाले बचपन के दोस्त दीपक लोधी को मोबाईल दे दिया था, दीपक लोधी के रिश्तेदार की मोबाईल रिपेयरिंग की दुकान थी, दीपक द्वारा वह मोबाईल लाॅक खुलवाने हेतु ले लिया उस समय पीड़िता दीपक को मोबाईल देते समय अपने मोबाईल में से मेमोरी कार्ड निकालना भूल गई। आरोपी दीपक द्वारा उसका मोबाईल वापस नहीं किया एवं गुम हो जाने का कहा गया करीब देढ माह बाद उसनें अपना मोबाईल दीपक के घर जाकर वापस प्राप्त कर लिया था, किन्तु मोबाईल में मेमोरी कार्ड नदारद था, जो दीपक लोधी द्वारा वापस नहीं किया गया। पीड़िता द्वारा बताया कि मोबाईल में फरियादिया के कुछ पर्सनल फोटो थे।
प्रकरण में साइबर पुलिस ने पाया गया कि आरोपी दीपक लोधी द्वारा पीड़िता से पैटर्न लाॅक खोलने के लिये उसका मोबाईल लिया गया एवं उस मोबाईल में लगा एसडी मेमोरी कार्ड बेईमानी एवं दुर्भावनापूर्वक निकाल लिया, बाद में आरोपी द्वारा उस कार्ड में से पीड़िता के निजी फोटो प्राप्त कर सोशल मीडिया व्हाॅटस्अप ग्रुप में पारेषित कर दिये गये, जिनसे फरियादिया एवं नाबालिग पीड़िता की ग्राम एवं समाज में बदनामी हुई व मानसिक क्षति कारित हुई। साबयर पुलिस द्वारा अप.क्र. 86/17 धारा 67 आईटी एक्ट इजाफा धारा- 354सी, 406 प्च्ब्ए 67ख एवं 66ई प्ज् ।बज तथा 13/14 च्वबेव ।बज में आरोपी को गिरफतार कर जेल दाखिल कर दिया गया है।