Publish Date:19-Jan-2018 21:48:54
सूचना के अधिकार की अपील में दी गई जानकारी में की थी त्रुटि
चिकित्सा शिक्षा संचालनालय द्वारा सूचना के अधिकार में दी गई जानकारी में लिपकीय त्रुटि से एस.टी.एफ की जाँच को अमान्य करने वाला तथ्य लिखने वाले लिपिक को निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में संचालक चिकित्सा शिक्षा को भी कारण बताओ पत्र जारी किया गया है।
उल्लेखनीय है कि एक आर.टी.आई. की अपील में संचालनालय चिकित्सा शिक्षा द्वारा राज्य सूचना आयोग को पी.एम.टी. वर्ष 2012 और 2013 से संबंधित जाँच सी.बी.आई. द्वारा की जा रही है की जानकारी देने वाले पत्र में त्रुटिवश एस.टी.एफ की जाँच को अमान्य करने का लेख किया गया था।
यह स्पष्ट किया जाता है कि एस.टी.एफ की जाँच के संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग अथवा संचालनालय चिकित्सा शिक्षा को कोई निर्णय लेने की अधिकारिता नहीं है और न थी।