30-Apr-2024

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लोकसभा निर्वाचन-2024 - प्रदेश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की है पूरी तैयारी : राजन

भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त ने की निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा
भोपाल : बुधवार, अप्रैल 17, 2024, 
लोकसभा निर्वाचन-2024 के अंतर्गत प्रदेश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की पूरी तैयारी है। सभी मतदान केन्द्रों पर पेयजल, जरूरी दवाइयाँ और टेन्ट की व्यवस्था की जा रही है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के भी प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने यह बात भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री अजय भादू द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई निर्वाचन तैयारियों की समीक्षा के दौरान कही। श्री राजन ने बताया कि प्रदेश में कुल 871 नाके बनाये गये हैं, जहां पर सतत् निगरानी की जा रही है। इनमें से 309 अन्तर्राज्यीय और 562 राज्य के अन्दर नाके बनाये गये हैं। लगातार जब्ती की कार्यवाही की जा रही है।
भारत निर्वाचन आयोग के उप निर्वाचन आयुक्त श्री अजय भादू ने टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा और होशंगाबाद संसदीय क्षेत्र के सामान्य प्रेक्षक, पुलिस प्रेक्षक और व्यय प्रेक्षक से अलग-अलग चर्चा कर निर्वाचन तैयारियों की जानकारी ली। प्रेक्षकों ने बताया कि जिलों की टीम द्वारा बेहतर ढंग से निर्वाचन की तैयारियां की जा रही हैं।
इस दौरान अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कौल और संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री बसंत कुर्रे भी उपस्थित थे।
12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों से कोई भी एक दिखाकर मतदाता कर सकेंगे मतदान
भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में सभी मतदाताओं को क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची वितरित की है। क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची से मतदाता अपने मतदान केन्द्र का क्रमांक, पता, निर्वाचक नामावली में क्रमांक राज्य और जिले का हेल्पलाइन नम्बर जैसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त कर सकेंगे। यदि किसी मतदाता के पास मतदाता सूचना पर्ची नहीं है और उसका नाम मतदाता सूची में है, तो मतदान के लिये फोटोयुक्त वोटर आईडी कार्ड के अलावा 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों आधार कार्ड, पेन कार्ड, दिव्यांग यूनिक आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, मनरेगा जॉब कार्ड, पेंशन दस्तावेज (फोटो सहित), पासपोर्ट, पासबुक (फोटो सहित बैंक/डाकघर द्वारा जारी), फोटोयुक्त सर्विस पहचान पत्र (केन्द्र/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी), सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र, एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड (श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी) में से कोई भी एक दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है।
मतदाताओं को मतदान के पूर्व वोटर गाइड एवं वोटर स्लिप का वितरण किया जा रहा है। फोटोयुक्त वोटर स्लिप को जानकारी/मार्गदर्शन के लिये उपयोग किया जा सकता है, लेकिन पहचान प्रमाण पत्र के रूप में नहीं। यदि फोटो ईपिक में किसी मतदाता के फोटोग्राफ आदि का मिलान न हो पाने से मतदाता की पहचान करना संभव नहीं है, तो उस मतदाता को उपरोक्त 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज दिखाना होगा।
प्रदेश में 19 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने बताया कि प्रदेश में 19 अप्रैल को सुबह 7 से शाम 6 बजे तक मतदान प्रक्रिया चलेगी। बालाघाट संसदीय क्षेत्र के विधानसभा क्षेत्र बैहर, लांजी और परसवाड़ा के सभी मतदान केन्द्रों में सुबह 7 से दोपहर 4 बजे तक मतदान होगा।
राजन ने बताया कि मतदान शुरू होने के डेढ़ घंटे पहले सुबह 5:30 बजे से मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। यह प्रक्रिया अभ्यर्थी या उसके अधिकृत एजेन्ट की उपस्थिति में होगी। यदि कोई अभ्यर्थी या उसका एजेन्ट 5:30 बजे मतदान केन्द्र पर उपस्थित नहीं होता है, तो 15 मिनट तक उसका इंतजार किया जाएगा। इसके बाद मतदान दलों और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ की जायेगी। न्यूनतम 50 वोट से मॉकपोल किये जाने का प्रावधान है, जिसमें नोटा भी शामिल होगा। मॉकपोल की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व बैलेट यूनिट एवं वीवीपीएटी को वीवीपीएटी कम्पार्टमेंट में रखा जाएगा। कंट्रोल यूनिट को पीठासीन अधिकारी की टेबल या मतदान अधिकारी के टेबल पर रखना होगा।
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