Publish Date:10-Nov-2016 17:45:04
कांग्रेस का हाथ-आतंकियों के साथ जैसे मिथ्या आरोप लगाने के खिलाफ
15 दिवस में मांगे माफी, अन्यथा कांग्रेस करायेगी मानहानि का मुकद्मा दर्ज
भोपाल 10 नवम्बर। प्रदेश कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता के.के. मिश्रा ने प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत फेसबुक पेज (/ठश्रच्4डच्) के माध्यम से चुनावी फायदे के लिए एक रणनीति और षड्यंत्रपूर्वक जारी झूठे, असत्य, भ्रामक, तथ्यहीन और अपमानजनक कथन/वक्तव्य, जिसमें मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा दिये गये भाषण को संकलित कर ‘‘कांग्रेस का हाथ-आतंकवादियों के साथ’’ जैसी अप्रमाणित और अपमानजक बातें कहीं गई हैं, को 130 वर्षों पुरानी कांग्रेस पार्टी की गंभीर मानहानि बताते हुए मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष नंदकुमारसिंह चौहान को अलग-अलग सूचना पत्र भेजकर उनसे आगामी 15 दिवस में क्षमा याचना करने अथवा इस अपमानजनक कथन को साबित करने को कहा है। ऐसा न होने की दशा में पार्टी इन दोनों के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 499 एवं 500 के तहत आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही करने की बात कही है।
इस सूचना पत्र के माध्यम से मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का गठन स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य से देश को आजाद करवाने के उद्देश्य से किया गया था और इस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, बल्कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में लगभग 100 वर्षों तक चले इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के पश्चात प्राप्त आजादी के बाद राजनैतिक आतंकवाद के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रधानमंत्री द्वय स्वर्गीय सर्व श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंतसिंह, पूर्व राष्ट्रपति एवं पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व. डॉ. शंकरदयाल शर्मा की पुत्री व दामाद स्व. गीतांजलि-ललित माकन आदि का भी बलिदान हुआ। जिस पार्टी ने आजादी के संग्राम से लेकर आजाद मुल्क में ब्रिटिश हुकूमत और आतंकवाद से लड़ते हुए अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया हो, उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत फेसबुक पेज पर षड्यंत्रपूर्वक झूठी जानकारी और मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा शहडोल संसदीय उपचुनाव निर्वाचन क्षेत्र में दिये गये चुनावी भाषण को संकलित कर साशय दुर्भावनापूर्वक कांग्रेस पार्टी को नुकसान एवं उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से यह प्रचारित करने का कलुषित प्रयास किया गया है कि ‘‘कांग्रेस आतंकवादियों के साथ है।’’
सूचना पत्र में यह भी कहा गया है कि श्री शिवराजसिंह चौहान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो न केवल संवैधानिक पद है, बल्कि प्रदेश के मुखिया के रूप में प्रदेश के नागरिकों से उनका संबंध है और उनके द्वारा कहे गये किसी भी कथन/वक्तव्य का आम नागरिक पर प्रभाव होना स्वाभाविक है और इस कारण उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी के संबंध में उनके द्वारा जो झूठा, असत्य, भ्रामक व तथ्यहीन वक्तव्य दिया गया है, उससे समाज में पार्टी के प्रति असम्मान का भाव जागृत होने से मैं एवं मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे हैं और इससे हमारी, हमारी पार्टी एवं हमारी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मानहानि हुई है तथा समाज हमें घृणा की दृष्टि से देखने लगा है। सूचना पत्र के साथ मुख्यमंत्री एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष को अधिकृत फेसबुक पेज से डाउनलोड की गई वीडियो सीडी जिसे 9 नवम्बर, 2016 को सायं 4.50 बजे डाउनलोड किया गया है, लिंक सहित प्रेषित करते हुए कहा गया है कि वे सार्वजनिक रूप से 15 दिवस के अंदर क्षमा याचना करें या अपने आरोपों को साबित करें, अन्यथा आप दोनों के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 499 एवं 500 के तहत कांग्रेस सक्षम न्यायालय के समक्ष मानहानि का प्रकरण दर्ज करायेगी।
( साथ में भेजा गया पत्र)
प्रति,
1. श्री शिवराजसिंह चौहान
आत्मज श्री प्रेमसिंह चौहान
मुख्यमंत्री, म.प्र. शासन,
निवासी - मुख्यमंत्री निवास, श्यामला हिल्स, भोपाल , म.प्र.
2. श्री नंदकुमारसिंह चौहान
आत्मज स्व. श्री कृष्ण कुमार सिंह
अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी,
दीनदयाल उपाध्याय परिसर, अरेरा कॉलोनी, भोपाल, म.प्र.
विषय: विधिक सूचना पत्र अंतर्गत धारा 499, 500 भा.द.सं.।
महोदय,
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल की ओर से अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा आप दोनों को भारतीय दंड संहिता 499 एवं 500 के तहत पार्टी की मानहानि करने एवं समाज में उसकी प्रतिष्ठा एवं लोकप्रियता को क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से जानबूझ कर निम्न कथन/बयान जारी किया गया है, जो आपराधिक मानहानि की श्रेणी में आता है:-
1. यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो भारत गणतंत्र में एक राष्ट्रीय राजनैतिक दल है, उसका वर्ष 1971 से सक्रिय सदस्य एवं पार्टी के विभिन्न पदों पर कार्यरत रहा है तथा वर्तमान में मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुख्य प्रवक्ता है और आप दोनों के द्वारा पार्टी की छवि को धूमिल करने के उद्देश्य से साशय निम्न बयान/कथन जारी किया गया, जिससे पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते समाज में हमें निम्न भावना से देखा जाने लगा और हमें भारी मानसिक संताप हुआ।
2. यह कि कांग्रेस पार्टी का गठन स्वतंत्रता के पूर्व ब्रिटिश साम्राज्य से देश को आजाद करवाने के उद्देश्य से किया गया था और इस पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं ने न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया, बल्कि देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किये।
3. यह कि लगभग 100 वर्षों तक चले इस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के पश्चात प्राप्त आजादी के बाद राजनैतिक आतंकवाद के कारण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रधानमंत्री द्वय स्वर्गीय सर्व श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री बेअंतसिंह, पूर्व राष्ट्रपति एवं पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष स्व. डॉ. शंकरदयाल शर्मा की पुत्री व दामाद स्व. गीतांजलि-ललित माकन आदि का भी बलिदान हुआ।
4. यह कि जिस पार्टी ने आजादी के संग्राम से लेकर आजाद मुल्क में ब्रिटिश हुकूमत और आतंकवाद से लड़ते हुए अपने वरिष्ठ नेताओं को खोया हो, उस पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत फेसबुक पेज पर षड्यंत्रपूर्वक झूठी जानकारी और सरल क्रमांक 1 में उल्लेखित मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा शहडोल संसदीय उपचुनाव निर्वाचन क्षेत्र में दिये गये चुनावी भाषण को संकलित कर साशय दुर्भावनापूर्वक कांग्रेस पार्टी को नुकसान एवं उसकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के उद्देश्य से यह प्रचारित करने का कलुषित प्रयास किया गया है कि यह पार्टी आतंकवादियों के साथ है।
5. यह कि कांग्रेस पार्टी के देश में करोड़ों कार्यकर्ताओं को मध्यप्रदेश भाजपा के अधिकृत फेसबुक पेज (/ठश्रच्4डच्) के माध्यम से इस दुष्प्रचार की जानकारी हुई कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता तथा मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा कांग्रेस पार्टी के संबंध में यह कथन कि ‘‘कांग्रेस का हाथ-आतंकवादियों के साथ’’ को पढ़ने एवं सुनने से करोड़ों कार्यकर्ताओं को समाज के लोगों के सामने शर्मिन्दा व अपमानित होना पड़ा और इस कारण हम सभी कार्यकर्ताओं को हीन भावना का एहसास हुआ तथा आप दोनों के उपरोक्त झूठे कथन से समाज के लोगों ने हमें हेय दृष्टि से देखना प्रारंभ कर दिया, जिससे पार्टी एवं हम कार्यकर्ताआंे की प्रतिष्ठा व सम्मान को भारी धक्का लगा।
6. यह कि आप दोनों ने चुनावी फायदे के लिए एक रणनीति के तहत कांग्रेस पार्टी एवं उसके करोड़ों कार्यकर्ताओं की भावना को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से साशय झूठा मनगढंत व अपमानकारक कथन किया है, जो भा.द.सं. की धारा 499 व 500 के तहत दंडनीय अपराध है और हम आपके विरूद्व आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही का अधिकार रखते हैं।
7. यह कि आरोपी श्री शिवराजसिंह चौहान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो न केवल संवैधानिक पद है, बल्कि प्रदेश के मुखिया के रूप में प्रदेश के नागरिकों से उनका संबंध है और उनके द्वारा कहे गये किसी भी कथन/वक्तव्य का आम नागरिक पर प्रभाव होना स्वाभाविक है और इस कारण आपके द्वारा कांग्रेस पार्टी के संबंध में जो झूठा, असत्य, भ्रामक व तथ्यहीन वक्तव्य दिया गया है, उससे समाज में पार्टी के प्रति असम्मान का भाव जागृत होने से मैं एवं मेरी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता अपमानित महसूस कर रहे हैं और इससे हमारी, हमारी पार्टी एवं हमारी पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की मानहानि हुई है तथा समाज हमें घृणा की दृष्टि से देखने लगा है।
8. यह कि उपरोक्त फेसबुक पेज पर कांग्रेस पार्टी के संबंध में जो मिथ्या व अपमानजनक कथन किया गया है, उसके लिए आप कांग्रेस पार्टी एवं उसके करोड़ों कार्यकर्ताओं से सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करें, अन्यथा हम आपके विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 499 एवं 500 के तहत आपराधिक अभियोजन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए विवश होंगे।
9. यह कि इस सूचना पत्र के साथ अधिकृत फेसबुक पेज से डाउनलोड की गई वीडियो सीडी, जो इस सूचना पत्र के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है, जिसे दिनांक 9 नवम्बर, 2016 को सायं 4.50 बजे इस प्च् ।ककतमेे 103ण्70ण्115ण्124 के कम्प्यूटर से भाजपा के अधिकृत फेसबुक पेज /इरच4उच की सपदादृीजजचेरूध्ध् उण्ंिबमइववाण्बवउध्ेजवतलण्चीचघ्ेजवतलऋइिपकत्र1233445680027891-पकत्र355739144465220 से डाउनलोड किया गया है।
अतः इस विधिक सूचना पत्र के माध्यम से आप दोनों को सूचित किया जाता है कि आप दोनों ने अपनी उपरोक्त अधिकृत फेसबुक पेज पर कांग्रेस पार्टी के संबंध में दुर्भावनापूर्वक जो असत्य एवं अपमानकारक कथन उल्लेखित किया है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी एवं उसके करोड़ों कार्यकर्ताआंे से सार्वजनिक रूप से 15 दिवस के अंदर क्षमा याचना करें, अन्यथा अधोहस्ताक्षरकर्ता आप दोनों के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 499 एवं 500 के तहत आपराधिक मानहानि का प्रकरण सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए बाध्य होगा, जिसके सम्पूर्ण हर्जे-खर्चे का दायित्व आप दोनों का होगा।
भवदीय,
(के.के. मिश्रा)
मुख्य प्रवक्ता
मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी, भोपाल