19-Apr-2024

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भारतीय बैंक माल्या के पर्सनल अकाउंट से वसूल सकेंगे बकाया

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शराब कारोबारी विजय माल्या की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं. ब्रिटेन के सुप्रीम को कोर्ट ने माल्या को एक और झटका देते हुए लंदन के बैंक में जमा धन से जुड़े आदेश को निरस्त करने की अर्जी खारिज कर दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद भारतीय बैंक माल्या के बैंक अकाउंट में जमा 2,60,000 पाउंड की राशि से वसूली कर सकेंगे.

गौरतलब है कि भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या ने ब्रिटेन के उच्च न्यायालय में अपने प्रत्यर्पण के खिलाफ फिर आवेदन किया है. माल्या की पहली याचिका 5 अप्रैल को खारिज हो गई थी. लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने दिसंबर में माल्या को भारत प्रत्यर्पित करने की इजाजत दी थी. फरवरी में ब्रिटेन के गृह विभाग ने भी माल्या के प्रत्यपर्ण की इजाजत दे दी. माल्या ने इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी.

बता दें कि विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी और मनी लॉंड्रिंग मामले में भारत में वांछित है. माल्या 2016 में भारत से फरार हो गया था. सीबीआई और ईडी विजय माल्या के प्रत्यर्पण की कोशिशों में लगी हुई हैं. बता दें कि इससे पहले माल्या ने लंदन कोर्ट को बताया था कि अब उसके पास गुजर-बसर करने के लिए पैसे नहीं हैं. माल्या का कहना है कि वह अपनी पार्टनर, पर्सनल असिस्टेंट, परिचित कारोबारियों और बच्चों पर निर्भर है. अभी कुछ दिन पहले ही प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) अदालत ने विजय माल्या के 1,000 करोड़ रुपये की वैल्यू के शेयर बेचने की मंजूरी दे दी है.

साभार- न्‍यूज 18

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