26-Apr-2024

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ias मोहंती के विरूद्ध eow की जांच को उच्‍च न्‍यायालय ने किया खारिज

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राजकाज न्‍यूज, भोपाल- जबलपुर

मध्‍यप्रदेश के वरिष्‍ठ आईएएस अधिकारी सुधीर रंजन मोहंती के खिलाफ चल रही आर्थिक अनुसंधान अपराध ब्‍यूरो की जांच को उच्‍च न्‍यायालय ने खारिज कर दिया है। न्‍यायालय ने कहा है कि जो जांच चल रही है, उसमें उच्‍चतम न्‍यायालय के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा। मोहंती वर्तमान में अपर मुख्‍य सचिव एवं माध्यमिक शिक्षा मंडल के अध्यक्ष है।

गौरतलब है कि उच्‍चतम न्‍यायाल ने निर्देश दिए थे कि इस मामले में पूरी जांच नए सिरे से होनी चाहिए। लेकिन जांच ब्‍यूरो ने ऐसा नहीं किया। इस दौरान न्‍यायालय ने एसआर मोहंती के खिलाफ जारी की गई अभियोजन मंजूरी को खाजिर कर दिया। बता दें कि मोहंती के खिलाफ ईओडब्ल्यू बांटे गए लोन के केस में जांच कर रही थी। इस जांच के विरूद्ध मोहंती ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मामले को खारिज करते हुए उच्‍च न्‍यायालय ने कहा है कि आर्थिक अपराध ब्‍यूरो को वापस जांच करनी चाहिए और इसे नए सिरे से करें। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिए कि 2011 से पहले की केस डायरी और अन्य दस्तावेजों का जांच में उपयोग नहीं किया जाएगा।

उल्लेखनीय है कि एसआर मोहंती के खिलाफ केन्द्र सरकार 28 जून 2011 को अभियोजन स्वीकृति जारी की थी, लेकिन मोहंती ने इस मामले में ईओडब्ल्यू की कार्रवाई को गलत ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ईओडब्ल्यू को नए सिरे से जांच करने के निर्देश दिए। मोहंती पर आरोप है कि एमपीएसआईडीसी के प्रबंध संचालक रहने के दौरान 719 करोड़ का कर्ज बिना किसी गारंटी के विभिन्न कंपनियों को बांटा गया था। नियम विरूद्व कर्ज बांटने पर मोहंती के खिलाफ जांच 2004 में शुरू की गई थी।

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