Publish Date:23-Nov-2017 00:18:40
जबलपुर। जिन छात्रों को चुनाव में भाग लेना है वे चुनाव में भाग लें, जिनको परीक्षा देना है वे परीक्षा दें। यह टिप्पणी करते हुए मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने प्रदेश के निजी महाविद्यालयों में छात्रसंघ चुनाव का दूसरा चरण संचालित किए जाने पर रोक से इनकार कर दिया।
हालांकि दूसरे चरण में प्रोफेशनल-टेक्निकल इंजीनियरिंग-मेडिकल कॉलेजों में चुनाव न कराए जाने के रवैये पर राज्य शासन से जवाब-तलब कर लिया। इसके लिए आगामी सुनवाई तिथि 27 नवंबर तक का समय दिया गया है। इस मामले में राज्य शासन, मुख्य सचिव, अतिरिक्त सचिव उच्च शिक्षा, आयुक्त उच्च शिक्षा, अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा को पक्षकार बनाया गया है।
नईदुनिया के मुताबिक बुधवार को मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता व जस्टिस राजीव कुमार दुबे की युगलपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर के ज्ञानगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के बीई छात्र वरुण दुबे, नचिकेता कॉलेज के बीएएसी छात्र कान्हा पटैल और मेडिकल कॉलेज जबलपुर के एमबीबीएस छात्र शुभम जैन की ओर से अधिवक्ता वेदप्रकाश तिवारी ने पक्ष रखा।