Publish Date:20-Feb-2019 17:05:54
गुड्स और सर्विसेज टैक्स (GST) की जीएसटीआर-3बी (जीएसटी रिटर्न) अब 22 फरवरी तक भरी जा सकती है. GST काउंसिल की बुधवार को हुई बैठक में 3बी फॉर्म दाखिल करने की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया. अब रिटर्न 22 फरवरी तक दाखिल किया जा सकेगा. वहीं, जम्मू कश्मीर में 28 फरवरी तक दाखिल किया जा सकेगा. (ये भी पढ़ें: GST काउंसिल बैठक: 24 फरवरी को होगी अगली बैठक, इन पर हो सकता है फैसला)
किसे फाइल करनी होती है GSTR-3B रिटर्न
1.50 करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाले कारोबरी GSTR-3B, GSTR-5 और GSTR-5A 22 फरवरी 2019 तक भर सकते हैं. इसमें उन्हें सभी तरह की सेल परचेज की जानकारी देनी होती है. जीएसटीआर-3बी रिटर्न में इनपुट टैक्स क्रेडिट, अंतर्राज्यीय कारोबार और अनरजिस्टर्ड डीलर के साथ किए गए बिजनेस, टैक्स फ्री वाले प्रोडक्ट की जानकारी देनी होती है.
NRI को भरनी है GSTR-5 और GSTR-5A
जीएसटीआर-5 नॉन-रेजिडेंट (एनआरआई) रजिस्टर्ड डीलर को भरनी है. ऐसे एनआरआई जो इंडिया में कुछ दिनों के लिए आते हैं और इंडिया में कारोबार या ट्रेड कर पैसे कमाते हैं और चले जाते हैं. उन्हें अपने इंडिया में किए कारोबार की डिटेल GSTR-5 के जरिए देनी है. रिटर्न में एनआरआई कारोबारी को अपनी सेल-परचेज की जानकारी देनी होती है. एनआरआई सर्विस प्रोवाइडर को दिसंबर महीने की GSTR-5A 22 फरवरी तक फाइल करनी है.
यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जीएसटी रिटर्न फॉर्म
कारोबारी और ट्रेडर्स इस लिंक https://www.gst.gov.in पर क्लिक करके जीएसटीआर रिटर्न के फॉर्म और ऑफलाइन टूल डाउनलोड कर सकते हैं.
जीएसटी के पोर्टल पर ऐसे अपलोड होगी रिटर्न
टैक्सपेयर्स को https://www.gst.gov.in/ पर लॉग इन करना होगा. वेबसाइट पर सर्विस के ऑप्शन पर क्लिक करें. सर्विस के नीचे ‘रिटर्न’ का ऑप्शन आएगा. इस पर क्लिक करें. सिस्टम आपसे आपका यूजर नाम और पासवर्ड मांगेगा. इसमें आप अपना यूजर नाम और पासवर्ड भरें. अपने जीएसटीआर रिटर्न को अपलोड कर दें.
साभार- न्यूज 18