19-Apr-2024

 राजकाज न्यूज़ अब आपके मोबाइल फोन पर भी.    डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लीक करें

घनश्याम राजपूत का शस्त्र लायसेंस निलंबित

Previous
Next

भोपाल : 26 फरवरी 2020, जिला मजिस्ट्रेट एवं कलेक्टर भोपाल श्री तरूण पिथोड़े ने शस्त्र लायसेंसी श्री घनश्याम सिंह राजपूत आत्मज श्री सुदामा सिंह राजपूत का शस्त्र लायसेंस निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं ।

जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि शस्त्र लायसेंसी श्री घनश्याम सिंह राजपूत आत्मज श्री सुदामा सिंह राजपूत निवासी 122 रोहित नगर फेस-1 शाहपुरा भोपाल के विरूद्ध ईओडब्ल्यू भोपाल, थाना कोलार तथा चूनाभट्टी में विभिन्न अपराध पंजीबद्ध हैं । कलेक्टर श्री पिथोड़े द्वारा लोक सुरक्षा के हित में आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 (3)(ख) के अंतर्गत श्री घनश्याम सिंह राजपूत का शस्त्र लायसेंस निलंबित किया गया   है ।

उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री पिथोड़े द्वारा शस्त्र लायसेंसी श्री घनश्याम सिंह राजपूत को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया था । किन्तु लायसेंसी या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा नियत तिथि को न्यायालय में उपस्थित होकर जारी कारण बताओ सूचना पत्र के संबंध में पक्ष समर्थन नहीं किया  गया ।

Previous
Next

© 2012 Rajkaaj News, All Rights Reserved || Developed by Workholics Info Corp

Total Visiter:26561653

Todays Visiter:5382