Publish Date:27-May-2018 00:49:13
नई दिल्लीः गैंगस्टर अबू सलेम को पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के एक व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मामले में दोषी करार दिया है। अदालत में व्यापारी अशोक गुप्ता ने बयान दिया था कि अप्रैल 2002 में सलेम ने उन्हें फिरौती के लिए कॉल किया था। इस दौरान उसने पांच करोड़ रुपये नहीं देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी थी।
5 अप्रैल 2004 को एक बार फिर गैंगस्टर अबू सलेम का फोन व्यापारी को किया गया और जल्द से जल्द फिरौती की रकम न देने पर परिवार को जान से मारने की धमकी दी गई थी। सलेम समेत पांच अन्य आरोपियों पर व्यापारी अशोक गुप्ता से पांच करोड़ रुपये फिरौती के मामले में यह मुकदमा चल रहा है, इनमें से एक आरोपी सज्जनकुमार सोनी की मौत हो चुकी है।
साभार- पंजाब केसरी