भोपाल : गुरूवार, अक्टूबर 11, 2018, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्ही.एल.कान्ता राव ने आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिये 13 विभागों के नोडल अधिकारियों की बैठक में निर्देश दिये कि आदर्श आचरण संहिता का कड़ाई से पालन करवाया जाये। चुनाव के दौरान सौंपे गये दायित्वों का निर्वहन पूरी गंभीरता एवं जिम्मेदारी से किया जाये।
राव ने सामान्य प्रशासन विभाग को मतदान के दिन अवकाश की घोषणा, अन्य राज्यों में प्रेक्षक नियुक्त करने के लिये अधिकारियों की व्यवस्था, गृह विभाग द्वारा निर्वाचन के लिए पुलिस डिप्लॉयमेन्ट प्लान तैयार करना, केन्द्रीय बलों की मांग, सीमावर्ती राज्य के अधिकारियों से समन्वय के लिये बैठक कर नाकेबंदी सुनिश्चित करना, कानून व्यवस्था की दैनिक रिपोर्ट एवं आयोग द्वारा चाही गई जानकारी समय पर भेजने के संबंध में निर्देश दिये।
वाणिज्यिक कर विभाग को मतदान एवं मतगणना दिवस पर शराब की बिक्री पर प्रतिबंध संबंधी आदेश जारी करने, उच्च एवं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्वाचन के लिये प्राध्यापकों/शिक्षकों की सेवाएँ आवश्यकतानुसार जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध कराना, स्कूल एवं कॉलेजों में स्थापित मतदान केंद्रों में अनिवार्य न्यूनतम सुविधाएँ, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग को निर्वाचन की समाप्ति तक पेट्रोल एवं डीजल की आपूर्ति बनाये रखने के निर्देश श्री राव ने दिये।
श्रम विभाग को मतदान के दिन समस्त संस्थानों में अवकाश की घोषणा तथा सीमावर्ती राज्यों के श्रम आयुक्तों के साथ बैठक करने, लोक निर्माण विभाग को मतदान केंद्रों को जोड़ने वाली सड़कों की मरम्मत तथा स्ट्राँग रूम एवं ट्रेजरी को सुदृढ़ करने, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को मतदान के दिन मतदान केंद्रों पर पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने, उर्जा विभाग को मतदान के दिन निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, राजस्व विभाग को निर्वाचन संबंधी फार्म,लिफाफे, पुस्तकों के मुद्रण,पोस्टल बैलेट संबंधी कार्य, विधि एवं विधायी कार्य विभाग द्वारा जोनल अधिकारी एवं सेक्टर मजिस्ट्रेट को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने संबंधी दायित्व सौंपे गये।
बैठक में अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संदीप यादव, उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारीद्वय श्री राकेश कुशरे तथा श्री राजेश श्रीवास्तव उपस्थित थे।
अभ्यर्थी को अपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करना होगी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल.कान्ता राव ने बताया है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 25 सितम्बर 2018 के तहत अभ्यर्थी को अपने पूर्व के प्रचलित अपराधिक प्रकरण एवं दोषसिद्ध प्रकरण के संबंध में घोषणा करना होगी। इसके लिये नाम-निर्देशन पत्र के साथ शपथ पत्र (फार्म-26) में इसका उल्लेख करना होगा।
माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तारतम्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस बावत निर्देश जारी किये गये हैं।इसके अनुसार प्रत्येक अभ्यर्थी भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गये प्रारूप एवं उसमें दिये गये सभी विवरण को भरेगा। अभ्यर्थी स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में बड़े अक्षरों में विवरण भरेगा। यदि अभ्यर्थी किसी राजनैतिक दल द्वारा टिकिट दिये जाने पर निर्वाचन लड़ रहा है, तो उसे स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण के संबंध में उस राजनैतिक दल को सूचना देना अनिवार्य होगा।
संबंधित राजनैतिक दल अभ्यर्थी द्वारा दिये गये स्वयं पर लंबित अपराधिक प्रकरण की जानकारी स्वयं की वेबसाईट में दिखाये जाने हेतु बाध्य होंगे। साथ ही, अभ्यर्थी एवं संबंधित राजनैतिक दल इस संबंध में एक घोषणा जारी करेंगे,जिसे उनके द्वारा समाचार पत्रों एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रसारित/प्रकाशित कराना होगा। प्रकाशन करने से तात्पर्य नाम-निर्देशन पत्र भरने के पश्चात कम से कम तीन बार प्रकाशन स्थानीय तौर पर अधिक प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों में एवं टी.व्ही. चैनलों पर उनके द्वारा कराया जाना होगा। उपरोक्त तीन बार का प्रकाशन अभ्यर्थिता वापसी के अंतिम दिन सेचुनाव के 48 घंटे पूर्व की समय सीमा के दौरान कराना होगा। इस संबंध में आयोग द्वारा फार्मेट C-1 में अपराधिक प्रकरणों की जानकारी की घोषणा होगी जिसे अभ्यर्थी द्वारा समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में प्रकाशित करवाया जाएगा।
फार्मेट C-2 में अभ्यर्थी द्वारा राजनैतिक दल को स्वयं के अपराधिक प्रकरणों की जानकारी दिये जाने के संबंध में घोषणा की जाएगी, जिसका प्रकाशन राजनैतिक दल द्वारा स्वयं की वेबसाईट पर किया जाएगा।
फार्मेट C-3 में रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा लिखित में संबंधित अभ्यर्थियों को, जिनके द्वारा अपने शपथ पत्र के फार्म 26 के कॉलम 5 एवं 6 में अपराधिक प्रकरण के बारे में घोषणा की है, उन्हे लिखित में निर्देश दिया जाएगा कि अपराधिक प्रकरण के संबंध में समाचार पत्र एवं टी.व्ही. चैनल में इसका प्रकाशन एवं प्रचार-प्रसार किया जाये।
अभ्यर्थी द्वारा नाम निर्देशन पत्र भरते समय अपराधिक प्रकरण के संबंध में रिटर्निंग ऑफिसर के सामने घोषणा करेगा कि मेरे द्वारा राजनैतिक दल को इस संबंध में सूचित कर दिया गया है, जैसा कि फार्म - 26 के पैरा 6A में वर्णित है।