26-Apr-2024

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एग्जिट पोल के संचालन तथा प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध

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12 नवम्बर से 7 दिसम्बर-2018 तक रहेगा प्रतिबंध

भोपाल : रविवार, नवम्बर 11, 2018, भारत निर्वाचन आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए 12 नवम्बर, 2018 को पूर्वान्ह 7 बजे से 7 दिसम्बर, 2018 को अपरान्ह 5:30 बजे तक 5 राज्यों की विधानसभाओं के वर्तमान साधारण निर्वाचनों के संबंध में किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का संचालन करने तथा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन एवं प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने को प्रतिबंधित किया है।

भारत निर्वाचन आयोग ने उपर्युक्त साधारण निर्वाचनों के संबंध में प्रत्येक चरण में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटों के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपीनियन पोल एवं अन्य किसी मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित, किसी भी प्रकार के निर्वाचन संबंधी मामले के प्रदर्शन को प्रतिबंधित किया है।

उल्लेखनीय है कि आयोग ने 6 अक्टूबर, 2018 के प्रेसनोट द्वारा छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान, मिजोरम एवं तेलंगाना की विधानसभाओं के साधारण निर्वाचनों की घोषणा की थी।

नाम निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा 12 नवम्बर को

विधानसभा निर्वाचन 2018 में प्रदेश के सभी 230 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 2 नवम्बर से 9 नवम्बर, 2018 तक 4 हजार 157 नामांकन-पत्र जमा हुए। नाम निर्देशन पत्रों की संवीक्षा 12 नवम्बर को रिटर्निंग अधिकारियों द्वारा की जायेगी।

नामांकन-पत्र की संवीक्षा के समय अभ्यर्थी, उनके निर्वाचन अभिकर्ता, प्रत्येक अभ्यर्थी का एक प्रस्तावक और प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा लिखित में सम्यक रूप से प्राधिकृत एक और व्यक्ति उपस्थित रह सकता है। रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा एक-एक करके नामांकन पत्रों की संवीक्षा की जावेगी तथा पारदर्शिता के लिये संवीक्षा की वीडियोग्राफी भी होगी।

नामांकन-पत्र पर आक्षेप किये जाने पर रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा इसके बारे में निर्णय से पूर्व संक्षिप्त जांच होगी और नामांकन-पत्र को विधिमान्य या अमान्य बताना होगा।

यदि किसी अभ्यर्थी के नामांकन-पत्र पर आक्षेप किया गया है तो आक्षेप के खण्डन के लिये अभ्यर्थी द्वारा समय के लिये आवेदन करने पर रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अगले दिवस 11 बजे तक आक्षेप की सुनवाई हेतु स्थगित करेगा।

2 लाख 58 हजार 661 शस्त्र थानों में जमा

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री व्ही.एल. कान्ता राव ने बताया है कि आदर्श आचरण संहिता लगने के बाद 6 अक्टूबर से 10 नवम्बर 2018 तक प्रदेश में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था के लिये 35 हजार 830 गैर जमानती वारंट तामील करवाये गये हैं। इसी दौरान 3 हजार 524 अवैध हथियार जब्त किये गये हैं और 2 लाख 58 हजार 661 शस्त्र थानों में जमा कराये गये हैं।

सम्पत्ति विरूपण के अन्तर्गत 17 लाख 19 हजार 650 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। इनमें से 16 लाख 66 हजार 291 प्रकरणों में कार्यवाही की गयी है। शासकीय सम्पत्ति विरूपण में 13 लाख 246 प्रकरण पंजीबद्ध कर 12 लाख 66 हजार 791 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। निजी सम्पत्ति विरूपण के अंतर्गत 4 लाख 19 हजार 404 प्रकरण पंजीबद्ध कर 3 लाख 99 हजार 500 प्रकरणों में कार्यवाही की गई है। इसी अवधि में वाहनों के दुरूपयोग पर 11 हजार 342 प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं।

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