20-Apr-2024

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ईपीएफओ की नसीहत, PF अकाउंट को बैंक खाते की तरह न करें इस्तेमाल

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चंडीगढ़, रिटायरमेंट फंड जमा करने वाली संस्था ईपीएफओ ने सदस्यों को सलाह देते हुए कहा है कि उन्हें अपने पीएफ अकाउंट को बैंक खाते की तरह इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईपीएफओ ने कहा कि छोटे-छोटे उद्देश्यों के लिए पूरा फंड नहीं निकालना चाहिए। ईपीएफओ ने मेंबर्स को नसीहत देते हुए कहा कि ऐसा करने पर वह सामाजिक सुरक्षा को लेकर मिलने वाले लाभों से वंचित रह जाएंगे। ऐसे लाभ तभी मिल सकते हैं, जब खाता नियमित रूप से चलता रहे। ईपीएफओ ने कहा कि पीएफ की राशि सामाजिक सुरक्षा के मद्देनजर होती है, लोगों को इसका इस्तेमाल बैंक खाते के तौर पर नहीं करना चाहिए।

ईपीएफओ ने कहा, 'हम अपने सभी सदस्यों को यह बताना चाहते हैं कि जब तक बहुत जरूरी न हो, वे अपने पीएफ बैलेंस की सारी राशि को एक साथ न निकालें। नौकरी से रिटायर होने तक उन्हें अपने अकाउंट में बैलेंस बनाए रखना चाहिए। यह हमारा प्राथमिक उद्देश्य है।' पंजाब और हिमाचल प्रदेश के अडिशनल पीएफ कमिश्नर वी. रंगनाथ ने कहा, 'हम लोगों को यह समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि छोटी जरूरतों के लिए पीएफ की पूरी राशि को निकालने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि वह राशि निकालकर पीएफ की पूरी रकम को तो खत्म करते ही हैं बल्कि बुढ़ापे में मिलने वाली पेंशन और अन्य लाभों को भी गंवा देते हैं।'

रंगनाथ ने कहा, 'यदि आप पूरी राशि निकालते हैं तो हम उसे फाइनल पेमेंट मानते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आप कहते हैं कि मैंने जॉब छोड़ दी है और नई जगह जॉइन नहीं करने जा रहे तो आपका जो भी बैलेंस होता है, वह आपको मिल जाता है। लेकिन, पार्ट विदड्रॉल की स्थिति में ऐसा नहीं होता और ईपीएफओ उसे आपकी ओर से लिए गए अडवांस के तौर पर मानता है। इससे आपकी मेंबरशिप पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ता।'

साभार- इकानॉमिक टाइम्‍स

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